ETV Bharat / city

गाजियाबाद : 10 अगस्त तक बढ़ाई गई धारा 144, बिना अनुमति के सभाओं पर रहेगी रोक

उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया गया है. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बिना अनुमति के सभी तरह की सभाओं पर रोक रहेगी.

ghaziabad news
गाजियाबाद की खबरें
author img

By

Published : Jun 12, 2022, 10:17 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद : बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा मामले लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया गया है. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बिना अनुमति के सभी तरह की सभाओं पर रोक रहेगी. सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर घूमने पर भी रोक है. इसके अलावा WhatsApp और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है. अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना WhatsApp ग्रुप एडमिन द्वारा पुलिस को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

गाजियाबाद में धारा 144 का आदेश शाम के समय जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है. जिसमें लिखा गया है कि राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 के आयोजन, बकरीद और श्रावण शिवरात्रि के त्योहारों को देखते हुए धारा 144 को 10 अगस्त 2022 की मध्य रात्रि तक लागू किया जाता है. आदेश में कोविड-19 संबंधी नियमों को भी बताया गया है. सार्वजनिक स्थान पर फेस कवर मास्क आदि लगाना अनिवार्य है.

ghaziabad news
प्रशासन द्वारा जारी आदेश

ये भी पढ़ें : नूपुर शर्मा मामले पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

इसके अलावा पोस्टर, पंपलेट, लगाना या सोशल मीडिया या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी प्रकार की कोई नारेबाजी या भ्रामक प्रचार करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गाजियाबाद में सुरक्षा संबंधी एहतियात पहले से ही रखा जा रहा है. सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है. ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद : बीजेपी से निलंबित नूपुर शर्मा मामले लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया गया है. आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बिना अनुमति के सभी तरह की सभाओं पर रोक रहेगी. सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अस्त्र और शस्त्र लेकर सार्वजनिक तौर पर घूमने पर भी रोक है. इसके अलावा WhatsApp और सोशल मीडिया को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है. अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना WhatsApp ग्रुप एडमिन द्वारा पुलिस को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

गाजियाबाद में धारा 144 का आदेश शाम के समय जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया है. जिसमें लिखा गया है कि राज्य अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 के आयोजन, बकरीद और श्रावण शिवरात्रि के त्योहारों को देखते हुए धारा 144 को 10 अगस्त 2022 की मध्य रात्रि तक लागू किया जाता है. आदेश में कोविड-19 संबंधी नियमों को भी बताया गया है. सार्वजनिक स्थान पर फेस कवर मास्क आदि लगाना अनिवार्य है.

ghaziabad news
प्रशासन द्वारा जारी आदेश

ये भी पढ़ें : नूपुर शर्मा मामले पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

इसके अलावा पोस्टर, पंपलेट, लगाना या सोशल मीडिया या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी प्रकार की कोई नारेबाजी या भ्रामक प्रचार करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गाजियाबाद में सुरक्षा संबंधी एहतियात पहले से ही रखा जा रहा है. सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही है. ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.