नई दिल्ली/गाजियाबादः नोएडा के चर्चित निठारी कांड के 12वें केस में नौकर सुरेंद्र कोली को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को सुरेंद्र कोली को दोषी करार देते हुए, शनिवार की तारीख, फैसले के लिए मुकर्रर की है. कोठी के मालिक मोनिंदर पंढेर को इसी मामले में बरी कर दिया है. 20 वर्षीय युवती की हत्या से जुड़ा ये 12 मामला था.
11 केस में फांसी, 5 बाकी
सीबीआई के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि नौकर सुरेंद्र कोली पर कुल 17 केसों में ट्रायल चला. जिसमें से 11 केस में पहले ही सुरेंद्र कोली को सजा-ए-मौत सुनाई जा चुकी है. 20 वर्षीय युवती का यह 12वां मामला था, जिसमें साक्ष्य मिटाने से लेकर हत्या आदि तक के मामले में कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए थे.
सबूत और गवाहों के आधार पर कोली को इस मामले में भी दोषी माना गया. हालांकि मोनिंदर सिंह पंढेर की बात करें, तो उसे अब तक पांच मामलों में फांसी की सजा हो चुकी है. जिनमें से कुछ मामले ऊपरी अदालतों में विचाराधीन है. शनिवार को इस मामले में कोली को सजा सुनाए जाने के बाद उससे जुड़े बचे हुए 5 मामलों के फैसलों का इंतजार पीड़ितों को करना होगा.
12वें मामले में भी होगी फांसी..?
भारत के इतिहास में 11 बार फांसी मिलने का पहला मामला सुरेंद्र कोली का है. पीड़ित यही आशा कर रहे हैं कि इस 12वें में मामले में भी सुरेंद्र कोली को सजा-ए-मौत ही सुनाई जाएगी. बता दें कि निठारी कांड ने देश को हिलाकर रख दिया था. नोएडा के निठारी में ऐसे D5 कोठी के पीछे के नाले में से एक के बाद एक दर्जनों कंकाल मिले थे, जिसके बाद सीबीआई ने 17 मामलों में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की थी. पीड़ित परिवार अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि कब मामले में आखरी केस का फैसला होगा और यह केस मुकाम तक पहुंचेगा.
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