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कूड़े का निस्तारण नहीं करने वाली साेसाइटियाें को निगम ने थमाए 12 लाख के नोटिस - BULK BEST GENERATOR CATEGORY

गाजियाबाद नगर निगम ने शहर उन प्रतिष्ठानों जो बल्क बेस्ट जनरेटर कैटेगरी में आते हैं, अपील की गई है कि वह अपने कचरे का निस्तारण नियम अनुसार स्वयं करें. सूखे व गीले कचरे का निस्तारण अलग-अलग करें. जिससे ना केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा बल्कि शहरवासियों का भी हित होगा.

गाजियाबाद
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Published : Mar 25, 2022, 8:47 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में एसबीएम टीम धरातल पर कार्य कर रही है. निगम की टीम ना केवल शहर के कचरे का निस्तारण करने में लगी हुई है बल्कि नियमानुसार कार्य नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को भी दंडित कर रही है.

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016 के अनुसार कौशांबी की आवासीय सोसाइटी जो कि बल्क बेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आते हैं. यहां सोसाइटियाें द्वारा अपने कचरे का निस्तारण स्वयं करना था जो कि इनके द्वारा नहीं किया जा रहा था. साथ ही गीले और सूखे कचरे का उत्सर्जन भी एक साथ कर रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 लाख रुपए की नोटिस संबंधित प्रतिष्ठानों को जारी किए गए हैं.

इसे भी पढ़ेंः UP में शपथ से पहले चला योगी के अधिकारियों का बुलडोजर, 85 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त

नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वसुंधरा जोन स्थित कौशांबी की गंगा, आम्रपाली, सुमेरू, गोवर्धन, विद्यांचल, कैलाश, त्रिशूल, कंचनजंगा, धौलागिरी, मलयागिरी समेत कई सोसाइटियाें को अपने कचरे का निस्तारण स्वयं नहीं करने पर नोटिस जारी किए गए हैं.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में एसबीएम टीम धरातल पर कार्य कर रही है. निगम की टीम ना केवल शहर के कचरे का निस्तारण करने में लगी हुई है बल्कि नियमानुसार कार्य नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को भी दंडित कर रही है.

नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमावली 2016 के अनुसार कौशांबी की आवासीय सोसाइटी जो कि बल्क बेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आते हैं. यहां सोसाइटियाें द्वारा अपने कचरे का निस्तारण स्वयं करना था जो कि इनके द्वारा नहीं किया जा रहा था. साथ ही गीले और सूखे कचरे का उत्सर्जन भी एक साथ कर रहे हैं, जो कि नियम विरुद्ध है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 लाख रुपए की नोटिस संबंधित प्रतिष्ठानों को जारी किए गए हैं.

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नगर निगम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वसुंधरा जोन स्थित कौशांबी की गंगा, आम्रपाली, सुमेरू, गोवर्धन, विद्यांचल, कैलाश, त्रिशूल, कंचनजंगा, धौलागिरी, मलयागिरी समेत कई सोसाइटियाें को अपने कचरे का निस्तारण स्वयं नहीं करने पर नोटिस जारी किए गए हैं.



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