नई दिल्ली/गाजियाबाद: सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों के मुद्दे पर आज सुनवाई की गई. न्यायालय ने आज केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई की, जो दिल्ली पुलिस के मार्फत दायर की गई है. याचिका के जरिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में व्यवधान डाल सकने वाले किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली या इसी तरह के किसी अन्य प्रदर्शन को रोकने के लिए न्यायालय से आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस फैसला ले.
'दिल्ली पुलिस से हमने ट्रैक्टर रैली के लिए रूट मांगा'
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है. दिल्ली पुलिस से हमने ट्रैक्टर रैली के लिए रूट मांगा है. किसान 26 जनवरी को दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे. रिंग रोड से दिल्ली के भीतर ट्रैक्टर मार्च प्रवेश नहीं करेगा. किसानों का आंदोलन डेढ़ महीने से अधिक से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और 26 जनवरी को होने वाला ट्रैक्टर मार्च पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा. 26 जनवरी को दिल्ली की रिंग रोड पर कई लाख किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे.
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बता दें कि किसान करीब डेढ़ महीने से अधिक से कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली गाजीपुर समेत राजधानी की सीमाओं पर डटे हुए हैं. किसान साफ कर चुके हैं कि जब तक कृषि कानूनों की वापसी नहीं होती है तब तक घर वापसी भी नहीं होगी.