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फरीदाबाद: निकिता हत्याकांड में SIT के सामने पेश हुई आरोपी तौसीफ की मां

बता दें कि निकिता के परिजनों की अपील पर सरकार ने वर्ष 2018 में हुए अपहरण कांड की कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा जांच शुरू करवाई है. इस केस की जांच भी एसआईटी कर रही है.

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Published : Jan 17, 2021, 10:00 PM IST

नई दिल्ली/फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ की मां रविवार को असमीना कोर्ट के आदेश पर एसआईटी के सामने पेश हुई और जांच में शामिल होकर अपने बयान दर्ज कराए. इसके बाद जांच अधिकारी ने उन्हें थाने से ही जमानत दे दी है. अब 25 जनवरी को जांच अधिकारी इस केस में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौपेंगे.

बता दें कि निकिता के परिजनों की अपील पर सरकार ने वर्ष 2018 में हुए अपहरण कांड की कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा जांच शुरू करवाई है. इस केस की जांच भी एसआईटी कर रही है. जांच में शामिल न होने पर पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन, मां असमीना और चाचा जावेद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराया था.

वहीं बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने बताया कि मुख्य आरोपी तौसीफ की मां असमीना की तरफ से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दो दिन के अंदर जांच में शामिल होने का आदेश दिया था.

एडवोकेट अनीस खान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर असमीना एसआईटी के सामने जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामवीर के सामने उपस्थित हुई और अपने बयाान दर्ज कराएं हैं.

नई दिल्ली/फरीदाबाद: निकिता तोमर हत्याकांड में मुख्य आरोपी तौसीफ की मां रविवार को असमीना कोर्ट के आदेश पर एसआईटी के सामने पेश हुई और जांच में शामिल होकर अपने बयान दर्ज कराए. इसके बाद जांच अधिकारी ने उन्हें थाने से ही जमानत दे दी है. अब 25 जनवरी को जांच अधिकारी इस केस में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौपेंगे.

बता दें कि निकिता के परिजनों की अपील पर सरकार ने वर्ष 2018 में हुए अपहरण कांड की कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा जांच शुरू करवाई है. इस केस की जांच भी एसआईटी कर रही है. जांच में शामिल न होने पर पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन, मां असमीना और चाचा जावेद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कराया था.

वहीं बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने बताया कि मुख्य आरोपी तौसीफ की मां असमीना की तरफ से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दो दिन के अंदर जांच में शामिल होने का आदेश दिया था.

एडवोकेट अनीस खान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर असमीना एसआईटी के सामने जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामवीर के सामने उपस्थित हुई और अपने बयाान दर्ज कराएं हैं.

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