ETV Bharat / city

फरीदाबाद कोर्ट फायरिंग केस: अदालत ने 4 आरोपी वकीलों को दिया दोषी करार

दोषी करार दिए गए वकीलों में फरीदाबाद के जाने-माने वकील बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर, ओपी शर्मा, गौरव शर्मा, और कैलाश शामिल हैं. इस पूरे गोलीकांड में कुल 24 लोग थे.

Four lawyers convicted for firing inside the court premises in faridabad
चार आरोपी वकील दोषी करार
author img

By

Published : Mar 8, 2020, 2:31 PM IST

नई दिल्ली/फरीदाबाद: साल 2006 में फरीदाबाद कोर्ट परिसर के अंदर फायरिंग के मामले में अदालत ने चार आरोपी वकीलों को दोषी करार दिया है. इन सभी वकीलों को 12 मार्च को सजा सुनाई जाएगी.

दोषी करार दिए गए वकीलों में फरीदाबाद के जाने-माने वकील बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर, ओपी शर्मा, गौरव शर्मा और कैलाश शामिल हैं. इस पूरे गोलीकांड में कुल 24 लोग थे. सबूतों के अभाव में बाकी लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था.

क्या है मामला?

बता दें कि इस पूरे गोली कांड में एक वकील राकेश भड़ाना को गोली लगी थी, जिसमे वो घायल हो गया था. 31 मार्च 2006 में कैंटीन और पार्किंग को लेकर कोर्ट परिसर में झगड़ा हुआ था, उसके बाद विवाद बढ़ने पर फायरिंग शुरू हो गई थी, इस फायरिंग में कुछ अन्य लोग भी घायल हो गऐ थे. फिलहाल अदालत के आदेश पर विचारधीन एलएन पराशर, कैलाश, ओपी शर्मा और उनके बेटे को धारा 307 के मामले में दोषी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे डॉक्टर ब्रह्मदत्त ने बताया कि वो अदालत के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, 12 तारीख को अदालत में जमानत के लिए अपील करेंगे और वो केस भी जीतेंगे, उनके वकील साथियों को एक साजिश के तहत फंसाया गया है.

नई दिल्ली/फरीदाबाद: साल 2006 में फरीदाबाद कोर्ट परिसर के अंदर फायरिंग के मामले में अदालत ने चार आरोपी वकीलों को दोषी करार दिया है. इन सभी वकीलों को 12 मार्च को सजा सुनाई जाएगी.

दोषी करार दिए गए वकीलों में फरीदाबाद के जाने-माने वकील बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एलएन पराशर, ओपी शर्मा, गौरव शर्मा और कैलाश शामिल हैं. इस पूरे गोलीकांड में कुल 24 लोग थे. सबूतों के अभाव में बाकी लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था.

क्या है मामला?

बता दें कि इस पूरे गोली कांड में एक वकील राकेश भड़ाना को गोली लगी थी, जिसमे वो घायल हो गया था. 31 मार्च 2006 में कैंटीन और पार्किंग को लेकर कोर्ट परिसर में झगड़ा हुआ था, उसके बाद विवाद बढ़ने पर फायरिंग शुरू हो गई थी, इस फायरिंग में कुछ अन्य लोग भी घायल हो गऐ थे. फिलहाल अदालत के आदेश पर विचारधीन एलएन पराशर, कैलाश, ओपी शर्मा और उनके बेटे को धारा 307 के मामले में दोषी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे डॉक्टर ब्रह्मदत्त ने बताया कि वो अदालत के इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, 12 तारीख को अदालत में जमानत के लिए अपील करेंगे और वो केस भी जीतेंगे, उनके वकील साथियों को एक साजिश के तहत फंसाया गया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.