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घर बैठे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान का होगा भुगतान, फरीदाबाद में वर्चुअल कोर्ट की शुरूआत

हरियाणा में ट्रैफिक चालान का भुगतान अब ऑनलाइन किया जा सकेगा. इसके लिए अब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी. जानिए क्या है वर्चुअल कोर्ट और कैसे करती है काम.

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Published : Aug 18, 2019, 8:59 PM IST

Updated : Aug 18, 2019, 11:23 PM IST

जानिए क्या है वर्चुअल कोर्ट और कैसे करती है काम etv bharat

नई दिल्ली/फरीदाबाद : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को फरीदाबाद में पहली वर्चुअल कोर्ट लांच की. कोर्ट पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान केसों को डील करेगा. प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ई कामर्स के तहत लांच किया गया है. ये वर्चुअल कोर्ट पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा करेगी.

जानिए क्या है वर्चुअल कोर्ट और कैसे करती है काम

इसलिए कहा गया वर्चुअल कोर्ट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि इस परियोजना के तहत वर्चुअल कोर्ट में प्राप्त मामलों को स्क्रीन पर जुर्माने की स्वचालित गणना के साथ न्यायाधीश द्वारा देखा जा सकता है. इसके लिए प्रियंका जैन जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत को वर्चुअल कोर्ट का दर्जा दिया गया है.

इस तरह सर्च करें अपना केस
उन्होंने बताया कि एक बार समन रिसीव होने और आरोपी को ईमेल या एसएमएस पर जानकारी मिल जाने के बाद आरोपी वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर और संबंधित मामलों का सीएनआर नंबर या अभियुक्त का नाम गाड़ी का नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मोबाइल का नंबर इत्यादि देकर अपना केस सर्च कर सकते हैं. अगर आरोपी अपने गिल्ट को कन्फेस करना चाहता है तो क्लिक करके प्रदर्शित जुर्माना राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ओटीपी लेकर जमा कर सकता है.

घर बैठे करें भुगतान
प्रियंका जैन ने बताया कि अगर अभियुक्त अपने को दोषी नहीं मानता है तो ऐसे मामलों को संबंधित में अन्य को भेज दिया जाएगा. इस प्रकार वर्चुअल कोर्ट द्वारा नियमित अदालतों पर बोझ कम करेगा. उन्होंने बताया कि चालान भुगतने की पूरी प्रक्रिया घंटों में ऑनलाइन घर बैठे कर सकेंगे. ऐसे में लोगों का अदालत में आना काफी हद तक कम हो जाएगा. इस दौरान अगर कोई व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर जुर्माने की प्रदर्शित राशि देखकर अपना चालान ऑनलाइन नहीं जमा कर आता है तो उस सूरत में वो चालान अदालत में भेज दिया जाएगा और उस व्यक्ति को चलान अदालत में जाकर भुगतना होगा.

ये है बेवसाइट
प्रियंका जैन ने बताया कि लोग ऑनलाइन भी अपने चालान का भुगतान कर सकेंगे. पोर्टल पुलिस की ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा रहेगा ऐसा भी नहीं है कि लोग ऑनलाइन ही चालान भुगत सकेंगे. लोग अदालत में आकर भी चालान भुगत सकते हैं. इसके अलावा vcourts.gov.in/virtual court website पर लॉग इन कर लोग अपनी चालान का भुगतान कर सकते हैं.

नई दिल्ली/फरीदाबाद : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण मुरारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को फरीदाबाद में पहली वर्चुअल कोर्ट लांच की. कोर्ट पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान केसों को डील करेगा. प्रोजेक्ट सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में ई कामर्स के तहत लांच किया गया है. ये वर्चुअल कोर्ट पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा करेगी.

जानिए क्या है वर्चुअल कोर्ट और कैसे करती है काम

इसलिए कहा गया वर्चुअल कोर्ट
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि इस परियोजना के तहत वर्चुअल कोर्ट में प्राप्त मामलों को स्क्रीन पर जुर्माने की स्वचालित गणना के साथ न्यायाधीश द्वारा देखा जा सकता है. इसके लिए प्रियंका जैन जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत को वर्चुअल कोर्ट का दर्जा दिया गया है.

इस तरह सर्च करें अपना केस
उन्होंने बताया कि एक बार समन रिसीव होने और आरोपी को ईमेल या एसएमएस पर जानकारी मिल जाने के बाद आरोपी वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर और संबंधित मामलों का सीएनआर नंबर या अभियुक्त का नाम गाड़ी का नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मोबाइल का नंबर इत्यादि देकर अपना केस सर्च कर सकते हैं. अगर आरोपी अपने गिल्ट को कन्फेस करना चाहता है तो क्लिक करके प्रदर्शित जुर्माना राशि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ओटीपी लेकर जमा कर सकता है.

घर बैठे करें भुगतान
प्रियंका जैन ने बताया कि अगर अभियुक्त अपने को दोषी नहीं मानता है तो ऐसे मामलों को संबंधित में अन्य को भेज दिया जाएगा. इस प्रकार वर्चुअल कोर्ट द्वारा नियमित अदालतों पर बोझ कम करेगा. उन्होंने बताया कि चालान भुगतने की पूरी प्रक्रिया घंटों में ऑनलाइन घर बैठे कर सकेंगे. ऐसे में लोगों का अदालत में आना काफी हद तक कम हो जाएगा. इस दौरान अगर कोई व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर जुर्माने की प्रदर्शित राशि देखकर अपना चालान ऑनलाइन नहीं जमा कर आता है तो उस सूरत में वो चालान अदालत में भेज दिया जाएगा और उस व्यक्ति को चलान अदालत में जाकर भुगतना होगा.

ये है बेवसाइट
प्रियंका जैन ने बताया कि लोग ऑनलाइन भी अपने चालान का भुगतान कर सकेंगे. पोर्टल पुलिस की ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा रहेगा ऐसा भी नहीं है कि लोग ऑनलाइन ही चालान भुगत सकेंगे. लोग अदालत में आकर भी चालान भुगत सकते हैं. इसके अलावा vcourts.gov.in/virtual court website पर लॉग इन कर लोग अपनी चालान का भुगतान कर सकते हैं.

Intro:पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी में आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में मुकदमों की उपस्थिति को समाप्त करने वह पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान के मामलों को ऑनलाइन निपटाने के लिए फरीदाबाद में पहला वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की


Body:यह वर्चुअल कोर्ट पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान के मामलों का निपटारा करेगी यह परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की समिति के मार्गदर्शन में शुरू की गई है जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि इस परियोजना के तहत वर्चुअल कोर्ट में प्राप्त मामलों को स्क्रीन पर जुर्माने की स्वचालित गणना के साथ न्यायाधीश द्वारा देखा जा सकता है इसके लिए श्रीमती प्रियंका जैन जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत को वर्चुअल कोर्ट का दर्जा दिया गया है एक बार समन सरजीत होने और आरोपी को ईमेल या एसएमएस पर जानकारी मिल जाने के बाद आरोपी वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर और संबंधित मामलों का सी एनआर नंबर या अभियुक्त का नाम गाड़ी का नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मोबाइल का नंबर इत्यादि देकर अपना केस सर्च कर सकते हैं यदि आरोपी अपने गिल्ट को कन्फेस करना चाहता है तो क्लिक करके प्रदर्शित जुर्माना राशि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ओटीपी लेकर जमा कर सकता है श्रीमती प्रियंका जैन ने बताया कि यदि अभियुक्त अपने को दोषी नहीं मानता है तो ऐसे मामलों को संबंधित में अन्य को भेज दिया जाएगा इस प्रकार वर्चुअल कोटद्वारा नियमित अदालतों पर बोझ कम करेगा चालान भुगतने की पूरी प्रक्रिया घंटों में ऑनलाइन घर बैठे कर सकेंगे लोगों का अदालत में आना काफी हद तक कम हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति वेबसाइट पर जाकर जुर्माने की प्रदर्शित राशि देखकर अपना चालान ऑनलाइन नहीं जमा कर आता है तो उस सूरत में वह चालान अदालत में भेज दिया जाएगा और उस व्यक्ति को चलानअदालत में जाकर भुगतना होगा लोग ऑनलाइन भी अपने चालान का भुगतान कर सकेंगे पोर्टल पुलिस की ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ा रहेगा ऐसा भी नहीं है कि लोग ऑनलाइन ही चालान भुगत सकेंगे लोग अदालत में आकर भी चालान भुगत सकते हैं इसके अलावा vcourts.gov.in/virtual court website पर लॉग इन कर लोग अपनी चालान का भुगतान कर सकते हैं

बाईट-दीपक गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीशConclusion:फ़रीदाबाद।पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी में आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में मुकदमों की उपस्थिति को समाप्त करने वह पूरे हरियाणा के ट्रैफ
Last Updated : Aug 18, 2019, 11:23 PM IST
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