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फरीदाबाद में सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे ही ले सकेंगे जरूरी सामान

फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर केके राव ने कहा है कि अगर कोई भी लॉकडाउन के समय नियमों की अवहेलना करता नजर आया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फरीदाबाद जिला 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन है और जिले में धारा 144 लगाई गई है.

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Published : Mar 23, 2020, 11:11 PM IST

faridabad Police commissioner warns those who break the rules at the time of lockdown
फरीदाबाद में लॉकडाउन

नई दिल्ली/फरीदाबाद: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले को लॉकडाउन किया है. फरीदाबाद जिला 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा. वहीं, लॉकडाउन के एक दिन बाद मीडिया से रूबरू हुए पुलिस कमिश्नर के.के राव ने लॉकडाउन के दायरों के बारे में जानकारी दी.

सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे ही ले सकेंगे जरूरी सामान

पुलिस कमिश्नर के.के राव ने बताया कि लॉकडाउन के समय स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी सरकारी दफ्तर, मेडिकल सेवाएं, बैंक व एटीएम, पेट्रोल पंप और राशन की दुकानें ही खुली रहेंगी. बाकी सभी कमर्शियल संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. प्राइवेट और पब्लिक यातायात सेवा भी बंद रहेगी.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई भी लॉकडाउन के समय नियमों की अवहेलना करता हुआ नजर आया, तो उसके खिलाफ धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो लोग घर से बाहर जाने के लिए जरूरी कारण देंगे उन्हें भी पुलिस द्वारा ट्रैक किया जाएगा, सिर्फ मुंह जुबानी कारण मान्य नहीं होगा.

फिलहाल, पुलिस कमिश्नर ने प्रशासन के साथ बैठक करने के बाद फैसला लिया है कि सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक और शाम को 4:00 बजे से 7:30 बजे तक ही लोगों को बाहर जरूरी सामान खरीदने की छूट दी जाएगी.

गौरतलब है कि हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. अभी तक हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है. फरीदाबाद में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस है जिसका इलाज जारी है.

नई दिल्ली/फरीदाबाद: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद जिले को लॉकडाउन किया है. फरीदाबाद जिला 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा. वहीं, लॉकडाउन के एक दिन बाद मीडिया से रूबरू हुए पुलिस कमिश्नर के.के राव ने लॉकडाउन के दायरों के बारे में जानकारी दी.

सुबह 3 घंटे और शाम 3 घंटे ही ले सकेंगे जरूरी सामान

पुलिस कमिश्नर के.के राव ने बताया कि लॉकडाउन के समय स्वास्थ्य सेवाएं, जरूरी सरकारी दफ्तर, मेडिकल सेवाएं, बैंक व एटीएम, पेट्रोल पंप और राशन की दुकानें ही खुली रहेंगी. बाकी सभी कमर्शियल संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. प्राइवेट और पब्लिक यातायात सेवा भी बंद रहेगी.

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई भी लॉकडाउन के समय नियमों की अवहेलना करता हुआ नजर आया, तो उसके खिलाफ धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जो लोग घर से बाहर जाने के लिए जरूरी कारण देंगे उन्हें भी पुलिस द्वारा ट्रैक किया जाएगा, सिर्फ मुंह जुबानी कारण मान्य नहीं होगा.

फिलहाल, पुलिस कमिश्नर ने प्रशासन के साथ बैठक करने के बाद फैसला लिया है कि सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक और शाम को 4:00 बजे से 7:30 बजे तक ही लोगों को बाहर जरूरी सामान खरीदने की छूट दी जाएगी.

गौरतलब है कि हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. अभी तक हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है. फरीदाबाद में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस है जिसका इलाज जारी है.

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