नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को संरक्षित करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज ओहरी की बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया. इस मामले पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी.
सुनंदा पुष्कर के ट्वीट डिलीट होने की आशंका
शशि थरूर ने अपने वकील विकास पाहवा के जरिये दायर याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले के लंबित रहने तक सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को संरक्षित करने के लिए ट्वीटर इंडिया को दिशानिर्देश जारी किए जाएं. याचिका में कहा गया है कि इस केस में सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स का काफी महत्व है, लेकिन सुनंदा पुष्कर के जीवित नहीं होने या ट्वीटर अकाउंट निष्क्रिय होने की स्थिति में ट्वीट के डिलीट होने की आंशका है. अगर ऐसा होता है तो शशि थरूर को अपने झूठे आरोपों से निर्दोष साबित करने का अधिकार खत्म हो जाएगा.
ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
याचिका में कहा गया है कि ट्वीटर इंडिया की नीति के मुताबिक लंबे समय तक निष्क्रिय हो चुके या अकाउंटधारक की मौत होने की स्थिति में संबंधित यूजर का अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है. ट्वीटर इंडिया की ये नीति ऑनलाइन उपलब्ध है. पिछले 30 जनवरी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर द्वारा किए गए ट्वीट्स को रिकॉर्ड पर रखने की शशि थरुर की मांग को खारिज कर दिया था. स्पेशज जज अजय कुमार कुहार ने ये आदेश दिया था.
सुनंदा के ट्वीट्स रिकार्ड में आने जरुरी
सुनवाई के दौरान शशि थरुर के वकील विकास पाहवा ने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के ट्वीट्स कोर्ट के रिकॉर्ड में आने जरुरी हैं, क्योंकि वो केस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसे कोर्ट को नहीं सौंपे हैं. इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था. आरोप पत्र में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है. शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है.
2015 में एफआईआर दर्ज की गई गया था
आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी. दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी. 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी.