नई दिल्ली/फरीदाबाद: गोकशी को रोकने के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार का कानून भले ही विधानसभा मे पारित हो गया है, लेकिन ये कितना कारगर है? इसके बारे में कहना जरा मुश्किल है. नए कानून के तहत गौ हत्या करने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान है. बावजूद इसके हरियाणा में गोकशी नहीं रुक रही.
फरीदाबाद में गौ तस्करों को जब गौ रक्षक दल ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. ये फायरिंग करीब 15 राउंड की गई. तस्कर जब भागने लगे तो उनकी गाड़ी का टायर फट गया, जिस कारण तस्करों को गाड़ी छोड़ कर भागना पड़ा. इस फायरिंग में गनीमत रही कि किसी गौ रक्षक सेवा वाहिनी के सदस्य को गोली नहीं लगी.
मौके पर पहुंचे जांच अधिकारी मोहम्मद हारुन के मुताबिक उन्हें गौ रक्षक सेवा वाहिनी की तरफ से सूचना मिली थी कि सोहना फ्लाई ओवर की ओर से कुछ गौ तस्कर सिरोही इलाके की ओर जाएंगे. जब गौ रक्षक वहां पहुंचे तो उन पर फायरिंग कर दी गई. पुलिस ने मौके का मुआयना कर गाड़ी से गोली के खाली खोल बरामद किए हैं.
गोकशी का खुले खेल का हाल दिल्ली से सटे फरीदाबाद में ये है तो अन्य जगहों पर तो आप क्या ही कल्पना करेंगे? लेकिन सरेआम गोकशी करना और फिर फायरिंग करना. इससे साफ पता चलता है कि तस्करों के मन में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है.