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निकिता तोमर हत्याकांड में आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन को मिली जमानत

कोर्ट के आदेश पर बुधवार को जाकिर हुसैन डीएलएफ क्राइम ब्रांच में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामबीर के सामने हाजिर हुए और पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से जमानत ले ली.

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निकिता तोमर हत्याकांड
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Published : Jan 14, 2021, 1:20 AM IST

नई दिल्ली/फरीदाबाद: चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में कोर्ट के आदेश पर बुधवार को मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन एसआईटी के सामने पेश हुए. जिसके बाद जाकिर हुसैन को जमानत मेल गई. अब एसआईटी 25 जनवरी को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी.

बता दें कि निकिता के परिजनों की अपील पर सरकार ने वर्ष 2018 में हुए अपहरण कांड की कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा जांच शुरू की है. इस केस की जांच भी एसआईटी कर रही है. जांच में शामिल न होने पर पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन, मां असमीना और चाचा जावेद के खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी कराया था.

इसके बाद जाकिर हुसैन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने बताया कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए गिरफतारी पर रोक लगा दी थी और दो दिन के अंदर जांच में सामिल होने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें: निकिता हत्याकांड को लेकर हुई महापंचायत, सरकार पर लगाए लापरवाही के आरोप

कोर्ट के आदेश पर बुधवार को जाकिर हुसैन डीएलएफ क्राइम ब्रांच में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामबीर के सामने हाजिर हुए और पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से जमानत ले ली.

नई दिल्ली/फरीदाबाद: चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में कोर्ट के आदेश पर बुधवार को मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन एसआईटी के सामने पेश हुए. जिसके बाद जाकिर हुसैन को जमानत मेल गई. अब एसआईटी 25 जनवरी को कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी.

बता दें कि निकिता के परिजनों की अपील पर सरकार ने वर्ष 2018 में हुए अपहरण कांड की कोर्ट से अनुमति लेकर दोबारा जांच शुरू की है. इस केस की जांच भी एसआईटी कर रही है. जांच में शामिल न होने पर पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता जाकिर हुसैन, मां असमीना और चाचा जावेद के खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी कराया था.

इसके बाद जाकिर हुसैन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. बचाव पक्ष के वकील अनीस खान ने बताया कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए गिरफतारी पर रोक लगा दी थी और दो दिन के अंदर जांच में सामिल होने का आदेश दिया था.

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कोर्ट के आदेश पर बुधवार को जाकिर हुसैन डीएलएफ क्राइम ब्रांच में जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामबीर के सामने हाजिर हुए और पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से जमानत ले ली.

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