नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट (rohini court) ने छत्रसाल स्टेडियम सागर पहलवान हत्याकांड (Sagar Murder Case) केस में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार (Sushil Kumar Arrest) और साथी अजय की पुलिस हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मयंक गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये आदेश दिया.
दिल्ली पुलिस (delhi police) की ओर से वकील आशीष काजल ने कहा कि अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. उन्होंने कोर्ट से सुशील कुमार (Sushil Kumar Arrest) और अजय कुमार की सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की. उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान सुशील कुमार की निशानदेही पर पिस्टल बरामद की गई है. उन्होंने कहा कि इस घटना का मास्टरमाइंड सुशील कुमार है.
वहीं पुलिस के वकील ने कहा कि आरोपी के पास वीडियो क्लिप मिला है और अब तक सात वाहन बरामद किए गए हैं और अभी चार वाहनों का और संबंध पता चला है. उन्होंने कहा कि आरोपियों के मोबाइल फोन भी बरामद किए जाने हैं. इस मामले में 18 से 20 लोगों की संलिप्तता का पता चला है जो आरोपी अभी फरार हैं उनके ठिकानों का पता लगाना है.
छह दिन में दिल्ली पुलिस ने क्या किया
सुशील कुमार (Sushil Kumar Arrest) की ओर से वकील प्रदीप राणा ने कहा कि जब जांच अधिकारी को छह दिन की हिरासत दी गई तो उन्होंने क्या किया. उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही है कि सुशील कुमार की लाइसेंसी पिस्टल को जब्त किया गया है जबकि उसका कोई उपयोग नहीं किया गया था.
मीडिया को वीडियो क्लिप दिए गए
राणा ने कहा कि इस मामले में वीडियो क्लिप मीडिया को दिए गए. सुशील कुमार के खिलाफ एक माहौल बनाया गया. राणा ने बताया कि अब सुशील कुमार को पुलिस हिरासत की कोई जरूरत नहीं है. पुलिस कह रही है कि छत्रसाल स्टेडियम से डीवीआर रिकवर करना है लेकिन उसमें सुशील कुमार की क्या जरूरत है.
डिस्क्लोजर स्टेमेंट मीडिया को कैसे मिले
राणा ने कहा कि दिशा रवि मामले में हाईकोर्ट ने पूछा था कि मीडिया को कैसे चीजें लीक की गई और मीडिया को डिस्लोजर स्टेटमेंट कैसे मिले. उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मीडिया को रिपोर्ट करने का अधिकार नहीं है. राणा ने सीडी के पेजिनेशन की मांग की ताकि उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए. उन्होंने कहा कि आरोपी की हिरासत के दौरान उनके वकील से मिलने की अनुमति दी जाए.
वीडियो क्लिप किसी दूसरे व्यक्ति ने लीक किया
वहीं आशीष काजल ने कहा कि जांच अधिकारी को बदलने के लिए कोर्ट की अनुमति की जरुरत नहीं होती है. जांच दिल्ली पुलिस से एनआईए या सीबीआई को नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि जब्त पिस्टल पर पुलिस आरोप तय करने के समय दलीलें रखेगी अभी जांच खत्म नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि मीडिया को कोर्ट की रिपोर्टिंग करनी चाहिए लेकिन वीडियो क्लिप को किसी दूसरे व्यक्ति ने लीक किया है. काजल ने कहा कि सीडी का पेजिनेशन कर कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा.
वसूली के लिए बदमाशों को बुलाया था
बता दें कि पिछले 23 मई को कोर्ट ने सुशील पहलवाल और अजय कुमार को 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस की ओर से अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हुई है और चार घायल हुए हैं. सागर नामक जिस पहलवान की मौत (Sagar Murder Case) हुई है वो राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था. उन्होंने कहा था कि सोनू को छोड़कर सभी पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे.
23 मई को मुंडका से गिरफ्तार हुआ सुशील
बता दें कि पिछले 23 मई को सुबह दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था. रोहिणी कोर्ट ने पिछले 15 मई को सुशील पहलवान समेत नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. दिल्ली पुलिस ने सुशील पहलवान पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी.