नई दिल्ली: तीस हजारी कोर्ट उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत सात लोगों को दोषी करार दिया है. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने इस मामले के चार आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट दोषियों की सजा पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगा.
अप्रैल 2018 को मौत हुई थी
रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया तो उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में पीड़िता के पिता की मौत हो गई थी.
रेप के मामले में सेंगर को उम्रकैद की सजा मिली है
तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.