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गोपनीय सूचनाएं लीक करने के तीन आरोपियों को जमानत मिली - confidential information leak

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गोपनीय सूचनाएं लीक करने के मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है. इन आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है.

गोपनीय सूचनाएं लीक करने के तीन आरोपियों को जमानत मिली
गोपनीय सूचनाएं लीक करने के तीन आरोपियों को जमानत मिली
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Published : Nov 22, 2021, 9:04 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के तीन आरोपियों को जमानत दे दी है. स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने नौसेना के तीनों पूर्व अफसरों को इस आधार पर जमानत दी कि CBI ने अधूरी चार्ज शीट दाखिल की है.



कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि CBI ने आरोपियों की हिरासत लेने या उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाली किसी भी याचिका में ये नहीं कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जांच लंबित है. CBI की चार्जशीट में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जांच आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत की जा रही है.

ये भी पढ़ें- एयरसेल मैक्सिस डील मामला : आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई टली

CBI केवल ये दलील दे रही है कि उसने संबंधित मंत्रालय से औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. CBI से ये उम्मीद नहीं की जा सकती. उसे मिली शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए.

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कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी उनमें सतविंदर जीत सिंह, रणदीप सिंह और टीपी शास्त्री शामिल हैं. सतविंदर और रणदीप सिंह को दो सितंबर को गोपनीय आंतरिक सुरक्षा की सूचना लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आरोपी टीपी शास्त्री की गिरफ्तारी आठ सितंबर को हुई थी.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के तीन आरोपियों को जमानत दे दी है. स्पेशल जज अनुराधा शुक्ला भारद्वाज ने नौसेना के तीनों पूर्व अफसरों को इस आधार पर जमानत दी कि CBI ने अधूरी चार्ज शीट दाखिल की है.



कोर्ट ने तीनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि CBI ने आरोपियों की हिरासत लेने या उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करने वाली किसी भी याचिका में ये नहीं कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत जांच लंबित है. CBI की चार्जशीट में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जांच आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत की जा रही है.

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CBI केवल ये दलील दे रही है कि उसने संबंधित मंत्रालय से औपचारिक शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है. CBI से ये उम्मीद नहीं की जा सकती. उसे मिली शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए.

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कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत दी उनमें सतविंदर जीत सिंह, रणदीप सिंह और टीपी शास्त्री शामिल हैं. सतविंदर और रणदीप सिंह को दो सितंबर को गोपनीय आंतरिक सुरक्षा की सूचना लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आरोपी टीपी शास्त्री की गिरफ्तारी आठ सितंबर को हुई थी.

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