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गणतंत्र दिवस पर हवाई हमले की आशंका, दिल्ली में नहीं उड़ेंगे ड्रोन

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Published : Jan 18, 2022, 2:20 PM IST

Updated : Jan 18, 2022, 2:51 PM IST

गणतंत्र दिवस के मौके पर हवाई हमले की आशंका के मद्देनजर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक महीने के लिए ड्रोन सहित अन्य हवाई वस्तु उड़ाने पर रोक (Ban on drone in delhi) लगा दी है.

गणतंत्र दिवस पर हवाई हमले का खतरा
गणतंत्र दिवस पर हवाई हमले का खतरा

नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी या अपराधी हवाई हमला कर (terrorist attack alert) सकते हैं. यह हमला विभिन्न हवाई प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर किया जा सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक महीने के लिए ड्रोन सहित हवाई वस्तु उड़ाने पर रोक लगा दी है. इसके लिए दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है और जो इसका उल्लंघन करेगा. उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. यह आदेश आगामी 15 फरवरी तक लागू रहेगा.

पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है. यह बात सामने आई है कि कुछ अपराधी या आतंकवादी लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं. किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए वह किसी हवाई प्लेटफार्म जैसे पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट पैराजंपिंग के जरिए हमला कर सकते हैं.

इसके चलते उन्होंने उड़ने वाली इन वस्तुओं के उड़ने पर गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी है. इसे लेकर दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है. इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक के लिए लागू रहेगा.

नई दिल्ली : गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी या अपराधी हवाई हमला कर (terrorist attack alert) सकते हैं. यह हमला विभिन्न हवाई प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर किया जा सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक महीने के लिए ड्रोन सहित हवाई वस्तु उड़ाने पर रोक लगा दी है. इसके लिए दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई है और जो इसका उल्लंघन करेगा. उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. यह आदेश आगामी 15 फरवरी तक लागू रहेगा.

पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है. यह बात सामने आई है कि कुछ अपराधी या आतंकवादी लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं. किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए वह किसी हवाई प्लेटफार्म जैसे पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से चलने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून, छोटे एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट पैराजंपिंग के जरिए हमला कर सकते हैं.

इसके चलते उन्होंने उड़ने वाली इन वस्तुओं के उड़ने पर गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए रोक लगा दी है. इसे लेकर दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है. इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक के लिए लागू रहेगा.

Last Updated : Jan 18, 2022, 2:51 PM IST
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