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New IT rules के आगे झुका सोशल मीडिया, ट्विटर का ब्योरा अब भी अधूरा

भारत सरकार के नये आईटी नियम (New IT rules) पर सभी सोशल मीडिया (social media) प्लेटफार्म सहमत हो गए हैं. गूगल, फेसबुक, वाट्सएप, कू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंकडिन ने नए नियमों के अनुसार अपना ब्योरा दे दिया है. हालांकि ट्विटर ने अभी तक मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकारी का ब्योरा नहीं दिया है.

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Published : May 29, 2021, 8:21 AM IST

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया केंद्र सरकार के नए आईटी नियम (new IT rules) को मानने के लिए तैयार हो गया है. गूगल, फेसबुक, वाट्सएप, कू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंकडिन ने नए नियमों के अनुसार अपना ब्योरा दे दिया है. लेकिन ट्विटर ने अभी तक मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकारी का ब्योरा नहीं दिया है. हालांकि नोडल संपर्क और शिकायत अधिकारी के रूप में एक विधि कंपनी में काम करने वाले वकील का नाम दिया है.

वाट्सएप पहुंचा था हाईकोर्ट

बता दें कि नए आईटी नियमों (new IT rules) को लेकर सरकार और सोशल मीडिया के सामने विवाद (Government and social media controversy) चल रहा था. वाट्सऐप ने केंद्र सरकार के new IT rules को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. वाट्सऐप ने कहा है कि सरकार आज से लागू होने वाली अपनी नई नीति पर रोक लगाए, क्योंकि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है.

युजर की प्राइवेसी का उल्लंघन

याचिका में कहा गया है कि नई गाइडलाइंस भारत के संविधान के मुताबित यूजर्स की प्रइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की नई नीति से 2016 से चल रही एंड टू एंड एनक्रिप्शन की वाट्सऐप की नीति पर असर पड़ेगा. याचिका में कहा गया है कि एक मैसेज को ढूंढने के लिए सभी मैसेज को देखना होगा. इस बात की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि किस मैसेज की केंद्र सरकार आगे जांच करवा सकती है.

ये भी पढ़ें:-'प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ वाट्सऐप के जवाब पर हलफनामा दाखिल करे केंद्र'


25 मई को खत्म हुई समय सीमा

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले 25 फरवरी को नया नियम जारी कर सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था, ये समय सीमा पिछले 25 मई को खत्म हो गया. इस नियम के तहत किसी मैसेज के मूल रचनाकार की पहचान का प्रावधान किया गया है.

गूगल और फेसबुक ने जताई थी सहमति

बता दें कि दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनी गूगल और फेसबुक ने मंगलवार को कहा था कि वे नये आईटी नियमों (new IT rules) के अनुपालन के लिये कदम उठा रही हैं. सोशल मीडिया कंपनियों के लिये नये आईटी नियम के प्रभाव में आने के कुछ घंटे पहले कंपनियों ने यह बात कही.

नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई

नियमों का पालन न करने पर इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है.

गूगल का पक्ष

गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं. इसके तहत उत्पाद में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किये गये हैं.

ये भी पढ़ें:-व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब तलब

फेसबुक का पक्ष

फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए काम कर रही है और इसका उद्देश्य आईटी नियमों (new IT rules) के प्रावधानों का पालन करना है. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने कहा कि वह कुछ मुद्दों पर स्पष्टता को लेकर सरकार के लगातार संपर्क में है.

नई दिल्ली: सोशल मीडिया केंद्र सरकार के नए आईटी नियम (new IT rules) को मानने के लिए तैयार हो गया है. गूगल, फेसबुक, वाट्सएप, कू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंकडिन ने नए नियमों के अनुसार अपना ब्योरा दे दिया है. लेकिन ट्विटर ने अभी तक मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकारी का ब्योरा नहीं दिया है. हालांकि नोडल संपर्क और शिकायत अधिकारी के रूप में एक विधि कंपनी में काम करने वाले वकील का नाम दिया है.

वाट्सएप पहुंचा था हाईकोर्ट

बता दें कि नए आईटी नियमों (new IT rules) को लेकर सरकार और सोशल मीडिया के सामने विवाद (Government and social media controversy) चल रहा था. वाट्सऐप ने केंद्र सरकार के new IT rules को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. वाट्सऐप ने कहा है कि सरकार आज से लागू होने वाली अपनी नई नीति पर रोक लगाए, क्योंकि इससे प्राइवेसी खत्म हो रही है.

युजर की प्राइवेसी का उल्लंघन

याचिका में कहा गया है कि नई गाइडलाइंस भारत के संविधान के मुताबित यूजर्स की प्रइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की नई नीति से 2016 से चल रही एंड टू एंड एनक्रिप्शन की वाट्सऐप की नीति पर असर पड़ेगा. याचिका में कहा गया है कि एक मैसेज को ढूंढने के लिए सभी मैसेज को देखना होगा. इस बात की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि किस मैसेज की केंद्र सरकार आगे जांच करवा सकती है.

ये भी पढ़ें:-'प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ वाट्सऐप के जवाब पर हलफनामा दाखिल करे केंद्र'


25 मई को खत्म हुई समय सीमा

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले 25 फरवरी को नया नियम जारी कर सोशल मीडिया कंपनियों को इसे लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था, ये समय सीमा पिछले 25 मई को खत्म हो गया. इस नियम के तहत किसी मैसेज के मूल रचनाकार की पहचान का प्रावधान किया गया है.

गूगल और फेसबुक ने जताई थी सहमति

बता दें कि दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनी गूगल और फेसबुक ने मंगलवार को कहा था कि वे नये आईटी नियमों (new IT rules) के अनुपालन के लिये कदम उठा रही हैं. सोशल मीडिया कंपनियों के लिये नये आईटी नियम के प्रभाव में आने के कुछ घंटे पहले कंपनियों ने यह बात कही.

नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई

नियमों का पालन न करने पर इन सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी मध्यस्थ की स्थिति खोनी पड़ेगी. यह स्थिति उन्हें किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी और उनके द्वारा ‘होस्ट’ किए गए डाटा के लिए दायित्वों से छूट और सुरक्षा प्रदान करती है. दूसरे शब्दों में, उन पर कार्रवाई की जा सकती है.

गूगल का पक्ष

गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं. इसके तहत उत्पाद में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ संसाधनों और कर्मियों में लगातार निवेश किये गये हैं.

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फेसबुक का पक्ष

फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए काम कर रही है और इसका उद्देश्य आईटी नियमों (new IT rules) के प्रावधानों का पालन करना है. सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने कहा कि वह कुछ मुद्दों पर स्पष्टता को लेकर सरकार के लगातार संपर्क में है.

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