नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में आरोपी शशि थरूर को विदेश जाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने 5 अगस्त से 2 अक्टूबर तक विदेश जाने की इजाजत दी है. स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने शशि थरूर को दो लाख रुपये का फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करने का निर्देश दिया.
ये फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम उनके भारत लौटने पर वापस कर दी जाएगी. इससे पहले भी कोर्ट छह बार शशि थरूर को विदेश जाने की इजाजत दे चुका है.
5 अगस्त से 2 अक्टूबर तक की इजाजत मांगी
शशि थरूर ने 5 अगस्त से 2 अक्टूबर तक कोरिया, जर्मनी, मालदीव, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जाने की इजाजत मांगी थी.
शशि थरूर ने 5 अगस्त से 10 अगस्त तक कोरिया , 18 अगस्त से 22 अगस्त तक जर्मनी, 25 अगस्त से 30 अगस्त तक मालदीव, 13 सितंबर से 15 सितंबर तक जर्मनी, 15 सितंबर से 18 सितंबर तक ब्रिटेन, 24 सितंबर से 27 सितंबर तक अमेरिका, 28 सितंबर को कनाडा, 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर जाने के लिए इजाजत मांगी थी.
'गवाह या साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो'
कोर्ट ने शशि थरूर को निर्देश दिया कि वे भारत लौटने के दो दिन के अंदर कोर्ट को इसकी जानकारी देंगे और वे अपने पासपोर्ट और वीजा कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे. कोर्ट ने शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर मामले में किसी गवाह को प्रभावित करने या साक्ष्य से छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया.
'48 घंटे में उपस्थिति होना होगा'
कोर्ट ने शशि थरूर के वकील गौरव गुप्ता को निर्देश दिया कि वे उनकी अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से जारी किए गए किसी भी नोटिस को स्वीकार करेंगे.
अगर अभियोजन को शशि थरूर की उपस्थिति की जरुरत होगी तो उनके वकील शशि थरूर को तुरंत सूचना देंगे. शशि थरूर सूचना मिलने के 48 घंटे के अंदर भारत लौट आएंगे. कोर्ट ने शशि थरूर को निर्देश दिया कि विदेश जाने से पहले वे अपनी यात्रा का पूरा विवरण कोर्ट को देकर जाएंगे.
20 और 22 अगस्त को सुनवाई
इस मामले में कोर्ट शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में 20 और 22 अगस्त को दलीलें सुनेगा. पिछली 18 जुलाई को कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को विशेषज्ञों से दिशानिर्देश लेने के लिए दस्तावेज साझा करने की इजाजत दी थी. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से दस्तावेज साझा करने से मना किया था.