नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में मारपीट के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ वारंट जारी किया है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान समेत पांच आरोपियों के खिलाफ दस-दस हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने संबंधित डीसीपी के जरिये पांचों आरोपियों को 7 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
पांचों आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पिछले 4 फरवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट पर पिछले 5 फरवरी को संज्ञान लिया था. 5 फरवरी को पुलिस ने अमानतुल्लाह खान समेत पांचों आरोपियों को समन जारी किया था. पांचों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश होना था, लेकिन कोई कोर्ट में पेश नहीं हुआ. जिसके बाद कोर्ट ने पांचों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया.
मई 2019 की घटना
घटना 12 मई 2019 की है, शिकायतकर्ता रफत खान की शिकायत के मुताबिक वो 12 मई 2019 को जब शाम करीब छह बजे वो जामिया नगर के पहलवान चौक पर खड़ा था तो अमानतुल्लाह खान कुछ लोगों के साथ वहां बाईक से पहुंचे और रफत खान ने अमानतुल्लाह खान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर में शिकायत दर्ज कराई है, उनमें फिरोज, नदीम, शावेज और समीर शामिल हैं. ये लोग जब पहलवान चौक पहुंचे तो रफत खान को गालियां देने लगे.
गाली देने की वजह पूछी तो पिटाई की
एफआईआर के मुताबिक जब रफत ने गाली देने की वजह पूछी तो फिरोज और नदीम ने उसे लात और घूंसों से मारना शुरु कर दिया. अमानतुल्लाह खान ने उसे गाली देते हुए मारने का आदेश दिया. एफआईआर के मुताबिक सभी आरोपियों ने उसकी काफी पिटाई की. नदीम के हाथ में कट्टा था. उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 323, 324 , 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया.