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उपहार सिनेमा त्रासदी: अंसल बंधुओं को सात साल की सजा का एलान

पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं को साक्ष्यों से छेड़छाड़ के लिए सात साल की सजा सुनाई है. इस मामले में आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था.

उपहार सिनेमा त्रासदी
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Published : Nov 8, 2021, 3:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा त्रासदी मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के लिए दोषी करार दिए गए सुशील अंसल और गोपाल अंसल को सजा सुना दी है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं को साक्ष्यों से छेड़छाड़ के लिए सात साल की सजा सुनाई है. इस मामले में आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. इसमें सुशील अंसल और गोपाल अंसल, कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार किया गया था.

आपको बता दें कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा त्रासदी मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के लिए दोषी करार दिए गए सुशील अंसल और गोपाल अंसल को सजा सुना दी है.

पटियाला हाउस कोर्ट ने अंसल बंधुओं को साक्ष्यों से छेड़छाड़ के लिए सात साल की सजा सुनाई है. इस मामले में आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. इसमें सुशील अंसल और गोपाल अंसल, कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार किया गया था.

आपको बता दें कि 13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.

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