नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूजीसी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें कहा गया है कि डीयू और सेंट स्टीफेंस कॉलेज के बीच हर साल एडमिशन को लेकर पैदा होने वाले विवाद की वजह से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने छह जुलाई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया है.
याचिका दिल्ली युनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट कोनिका पोद्दार ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील आकाश वाजपेयी ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान चयन समिति के संतोष के आधार पर मार्क्स देना भेदभावपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि आमतौर पर दिल्ली युनिवर्सिटी में दाखिला 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर होता है, लेकिन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले के लिए अलग से इंटरव्यू करना विभेद को जन्म देता है. याचिका में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल वाल्सन थंपू के उस आलेख को आधार बनाया गया है. जिसमें सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिले में गड़बड़ी की बात कही गई है.
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