नई दिल्ली: बदहाल आर्थिक स्थिति से गुजर रही उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अहम फैसला लेते हुए संपत्ति कर की अंतिम तारीख को एक महीना और आगे बढ़ा कर 31 अगस्त तक कर दिया है. साथ ही संपत्ति कर पर मिलने वाली 15% की अतिरिक्त छूट भी 31 अगस्त तक बरकरार रहेगी. जबकि सीनियर सिटीजंस को अलग से अतिरिक्त 15% की छूट भी 31 अगस्त तक समय से संपत्ति कर भरने पर मिलेगी.
खराब आर्थिक स्थिति के चलते लिया फैसला
इस वर्ष यह दूसरी बार है जब संपत्ति कर भरने की अंतिम तारीख को लगातार दो बार एक-एक महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है. ऐसा उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इसलिए किया है क्योंकि निगम की वर्तमान में आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है. साथ ही संपत्ति कर के क्षेत्र से निगम को जितनी आय प्राप्त करने की उम्मीद थी. उसकी आधी आय भी निगम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है.
संपत्ति कर के क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय का जो लक्ष्य निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया था. उसको प्राप्त करने के लिए संपत्ति कर की तारीख को दूसरी बार बढ़ाया गया है. ताकि निगम संपत्ति कर के क्षेत्र में अपना लक्ष्य प्राप्त करके कर्मचारियों का वेतन जारी कर सकें.
यह फैसला निगम ने इसलिए भी लिया है, क्योंकि निगम पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष संपत्ति कर के माध्यम से आय अर्जित करने के मामले में काफी पीछे रहा है. ऐसे में निगम को उम्मीद है कि वह 31अगस्त तक संपत्ति कर की तारीख को आगे बढ़ा कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा.