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NEET परीक्षाः OMR शीट में गड़बड़ी के आरोप पर हाईकोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस

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Published : Dec 21, 2020, 8:47 PM IST

नीट आंसर शीट में गड़बड़ी को लेकर हाईकोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है. 14 विद्यार्थियों की तरफ से दायर याचिका में यह नोटिस जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने जारी किया.

High court
हाईकोर्ट

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा के ओएमआर आंसर शीट में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने जारी किया. याचिका 14 विद्यार्थियों की तरफ से जारी की गई है.



ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील गोपाल शंकरनारायण और तन्वी दुबे ने कहा कि नीट 2020 परीक्षा की ओरिजिनल ओएमआर शीट और एनटीए की तरफ से अपलोड किए गए ओएमआर शीट में गड़बड़ी थी. कई शीट बिल्कुल खाली थे और कुछ पर रोल नंबर गलत थे. कुछ में बार कोड अलग-अलग थे और दो अलग-अलग डेट में एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग स्कोर थे.



सुप्रीम कोर्ट ने ओमएमआर शीट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का दिया था आदेश

ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी. जिस पर कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि वह विद्यार्थियों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराए. इसके बावजूद विद्यार्थियों को ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं कराया गया. हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं को ओएमआर शीट खुद वेरिफाई करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वह खुद वेरिफाई करने के लिए दिल्ली आए, लेकिन कई ओमएमआर शीट फटे हुए और खाली थे.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा के ओएमआर आंसर शीट में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने जारी किया. याचिका 14 विद्यार्थियों की तरफ से जारी की गई है.



ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप

याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील गोपाल शंकरनारायण और तन्वी दुबे ने कहा कि नीट 2020 परीक्षा की ओरिजिनल ओएमआर शीट और एनटीए की तरफ से अपलोड किए गए ओएमआर शीट में गड़बड़ी थी. कई शीट बिल्कुल खाली थे और कुछ पर रोल नंबर गलत थे. कुछ में बार कोड अलग-अलग थे और दो अलग-अलग डेट में एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग स्कोर थे.



सुप्रीम कोर्ट ने ओमएमआर शीट विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का दिया था आदेश

ऐसी ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी. जिस पर कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया था कि वह विद्यार्थियों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराए. इसके बावजूद विद्यार्थियों को ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं कराया गया. हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं को ओएमआर शीट खुद वेरिफाई करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वह खुद वेरिफाई करने के लिए दिल्ली आए, लेकिन कई ओमएमआर शीट फटे हुए और खाली थे.

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