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NDMC ने बरसात भर सड़क काटने पर लगाया प्रतिबंध - बरसात में सड़क काटने पर प्रतिबंध

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बरसात के मौसम भर अपने क्षेत्र में एक जुलाई से 30 सितंबर, 2022 तक सड़कों की कटाई और खुदाई पर रोक लगा दी है.

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Published : Jul 1, 2022, 9:10 PM IST

नई दिल्ली : नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने मानसून के मौसम को देखते हुए सड़क काटने और खोदने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. यह प्रतिबंध एक जुलाई से 30 सितंबर-2022 तक लागू रहेगा. यह प्रतिबन्ध आपातकालीन स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर किये जाने वाले कार्यों पर लागू नहीं होगा तथा इनके अतिरिक्त सभी शेष अन्य कार्यों पर लागू रहेगा.


नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसी भी सड़क की कटाई जो पहले से ही चल रही है, उस स्थान को साफ-सुथरा, समतल और अच्छी तरह से बहाल किया जाएगा.

सड़क काटने की पूर्व अनुमति पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध

किसी भी मामले में, जहां पालिका परिषद क्षेत्र के लिए सड़क काटने या खोदने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन जमीन पर कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वहां भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से आपातकालीन कार्य को छोड़कर, सड़क काटने या खोदने की प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी सड़क कटाई या खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी.

नई दिल्ली : नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने मानसून के मौसम को देखते हुए सड़क काटने और खोदने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. यह प्रतिबंध एक जुलाई से 30 सितंबर-2022 तक लागू रहेगा. यह प्रतिबन्ध आपातकालीन स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर किये जाने वाले कार्यों पर लागू नहीं होगा तथा इनके अतिरिक्त सभी शेष अन्य कार्यों पर लागू रहेगा.


नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए मानसून के मौसम को ध्यान में रखते हुए किसी भी सड़क की कटाई जो पहले से ही चल रही है, उस स्थान को साफ-सुथरा, समतल और अच्छी तरह से बहाल किया जाएगा.

सड़क काटने की पूर्व अनुमति पर भी लागू रहेगा प्रतिबंध

किसी भी मामले में, जहां पालिका परिषद क्षेत्र के लिए सड़क काटने या खोदने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन जमीन पर कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वहां भी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से आपातकालीन कार्य को छोड़कर, सड़क काटने या खोदने की प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी सड़क कटाई या खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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