नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपूर इलाके में पुलिस वाले पर रिवाल्वर तानने वाले शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे में शाहरुख पठान की मौजूदगी साफ नजर आ रही है.
कोर्ट ने कहा कि सीडीआर लोकेशन शाहरुख पठान की घटनास्थल पर मौजूदगी बता रही है. साथ ही हेड कांस्टेबल दीपक दहिया ने भी आरोपी की पहचान की है. जिस तरीके से आरोपी फरार हुआ और उसे पकड़ा गया, उससे साफ है कि उसके भागने का अंदेशा है और वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है. कोर्ट ने आगे कहा कि अभी इस मामले में आरोपी तय होना बाकी है.
25 नवंबर को कोर्ट ने इस मामले के सह-आरोपी अब्दुल शहजाद को जमानत दिया था. कोर्ट ने शहजाद को 20 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. शाहरुख पठान को उत्तर प्रदेश के शामली से तीन मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने उसका रिवाल्वर उसके घर से ही बरामद किया था. पुलिस ने उसके घर से तीन कारतूस भी बरामद किए थे. दिल्ली पुलिस ने शाहरुख का मोबाइल फोन भी बरामद किया था.
यह भी पढ़ें- शाहरुख पठान कोर्ट में पेशी के लिए अलग वाहन की मांग नहीं कर सकता- कोर्ट
दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का हेड कांस्टेबल दीपक दहिया पर रिवाल्वर तानने वाला फोटो भी काफी वायरल हुआ था. बता दें कि फरवरी 2020 में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और दो सौ के करीब लोग घायल हुए थे.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप