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जेसिका लाल मर्डर केस: मनु शर्मा की पेरोल अर्जी पर एक हफ्ते में फैसला करे तिहाड़- HC

सुनवाई के दौरान मनु शर्मा की अर्जी का दिल्ली सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि मनु शर्मा पहले ही ओपन जेल में हैं. वे सुबह से शाम तक जेल से बाहर ही रहते हैं इसलिए उनके पेरोल की कोई जरूरत नहीं है.

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Published : Nov 25, 2019, 8:52 PM IST

नई दिल्ली: जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की पेरोल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से पेरोल याचिका पर एक सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान मनु शर्मा की अर्जी का दिल्ली सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि मनु शर्मा पहले ही ओपन जेल में हैं. वे सुबह से शाम तक जेल से बाहर ही रहते हैं इसलिए उनके पेरोल की कोई जरुरत नहीं है. तब मनु शर्मा के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पेरोल की अर्जी पिछले 9 हफ्ते से लंबित है. इसलिए कोर्ट में पेरोल की अर्जी लगाई है.

मनु शर्मा ने रिहा करने की अर्जी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (एसआरबी) द्वारा खारिज करने के फैसले के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. एसआरबी वाले मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है.

याचिका में कहा गया है कि एसआरबी ने पिछले 19 सितंबर को मनु शर्मा की रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया था जबकि वो रिहा होने की सभी शर्तें पूरी करते हैं. याचिका में एसआरबी के फैसले को मनमाना और गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है.

नई दिल्ली: जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की पेरोल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से पेरोल याचिका पर एक सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है.

सुनवाई के दौरान मनु शर्मा की अर्जी का दिल्ली सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि मनु शर्मा पहले ही ओपन जेल में हैं. वे सुबह से शाम तक जेल से बाहर ही रहते हैं इसलिए उनके पेरोल की कोई जरुरत नहीं है. तब मनु शर्मा के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पेरोल की अर्जी पिछले 9 हफ्ते से लंबित है. इसलिए कोर्ट में पेरोल की अर्जी लगाई है.

मनु शर्मा ने रिहा करने की अर्जी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (एसआरबी) द्वारा खारिज करने के फैसले के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था. एसआरबी वाले मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है.

याचिका में कहा गया है कि एसआरबी ने पिछले 19 सितंबर को मनु शर्मा की रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया था जबकि वो रिहा होने की सभी शर्तें पूरी करते हैं. याचिका में एसआरबी के फैसले को मनमाना और गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है.

Intro:नई दिल्ली। जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा की पेरोल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से पेरोल याचिका पर एक सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है।



Body:सुनवाई के दौरान मनु शर्मा की अर्जी का दिल्ली सरकार ने विरोध करते हुए कहा कि मनु शर्मा पहले ही ओपन जेल में हैं। वे सुबह से शाम तक जेल से बाहर ही रहते हैं इसलिए उनके पेरोल की कोई जरुरत नहीं है। तब मनु शर्मा के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पेरोल की अर्जी पिछले 9 हफ्ते से लंबित है। इसलिए कोर्ट में पेरोल की अर्जी लगाई है।
मनु शर्मा ने रिहा करने की अर्जी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड (एसआरबी) द्वारा खारिज करने के फैसले के खिलाफ भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। एसआरबी वाले मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है।



Conclusion:याचिका में कहा गया है कि एसआरबी ने पिछले 19 सितंबर को मनु शर्मा की रिहाई की याचिका को खारिज कर दिया था जबकि वो रिहा होने की सभी शर्तें पूरी करते हैं। याचिका में एसआरबी के फैसले को मनमाना और गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है।
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