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जामिया हिंसा: कोर्ट ने 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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Published : Dec 17, 2019, 7:48 PM IST

जामिया हिंसा मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने अरेस्ट किए गए 06 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Saket Court
साकेत कोर्ट , Saket Court

नई दिल्ली. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को जामिया हिंसा के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. बता दें कि इन अभियुक्तों को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था.

जामिया हिंसा में 6 आरोपी न्यायिक हिरासत में

ये हैं आरोपी

पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को अरेस्ट किया है. वहीं, पुलिस ने पहले छह आरोपियों को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कामरान खान की कोर्ट में पेश किया. बाद में चार और आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने पहले जिन छह आरोपियों को पेश किया, उनमें मोहम्मद हनीफ, दानिश ऊर्फ जफर, समीर अहमद, दिलशाद, शरीफ अहमद, मोहम्मद दानिश शामिल थे. बाद में जिन चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, उनमें युनूस खान, जुम्मन, अनल हसन और अनवर काला शामिल हैं.


मैकेनिक की दुकान से पुलिस ने उठाया

सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों ने कोर्ट से कहा कि जब वे मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहे थे, तब पुलिस उन्हें उठाकर ले गई. जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप हिंसा में शामिल हुए थे? तो उन्होंने इसका जवाब न में दिया.

डीसीपी चिन्मय बिसवाल ने क्या बताया

इस मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी चिन्मय बिसवाल मीडिया के सामने आए और बताया कि प्रदर्शन के दौरान रविवार को हिंसा हुई थी. कई बसों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने दो एफआईआर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर थाने में दर्ज की थी. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दी गई थी. इसी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिन पर उस दिन हिंसा में सम्मिलित होने के सबूत मिले हैं और वह जामिया के आसपास के इलाके के हैं. उन्होंने बताया कि इनमें से तीन लोगों के पहले से अपराधिक रिकॉर्ड हैं.

नई दिल्ली. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को जामिया हिंसा के मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है. बता दें कि इन अभियुक्तों को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था.

जामिया हिंसा में 6 आरोपी न्यायिक हिरासत में

ये हैं आरोपी

पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को अरेस्ट किया है. वहीं, पुलिस ने पहले छह आरोपियों को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कामरान खान की कोर्ट में पेश किया. बाद में चार और आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने पहले जिन छह आरोपियों को पेश किया, उनमें मोहम्मद हनीफ, दानिश ऊर्फ जफर, समीर अहमद, दिलशाद, शरीफ अहमद, मोहम्मद दानिश शामिल थे. बाद में जिन चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, उनमें युनूस खान, जुम्मन, अनल हसन और अनवर काला शामिल हैं.


मैकेनिक की दुकान से पुलिस ने उठाया

सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों ने कोर्ट से कहा कि जब वे मैकेनिक की दुकान पर काम कर रहे थे, तब पुलिस उन्हें उठाकर ले गई. जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप हिंसा में शामिल हुए थे? तो उन्होंने इसका जवाब न में दिया.

डीसीपी चिन्मय बिसवाल ने क्या बताया

इस मामले में साउथ ईस्ट के डीसीपी चिन्मय बिसवाल मीडिया के सामने आए और बताया कि प्रदर्शन के दौरान रविवार को हिंसा हुई थी. कई बसों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने दो एफआईआर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और जामिया नगर थाने में दर्ज की थी. उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को दी गई थी. इसी मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिन पर उस दिन हिंसा में सम्मिलित होने के सबूत मिले हैं और वह जामिया के आसपास के इलाके के हैं. उन्होंने बताया कि इनमें से तीन लोगों के पहले से अपराधिक रिकॉर्ड हैं.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया हिंसा के मामले में गिरफ्तार दस आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन अभियुक्तों को आज दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था।



Body:ये हैं आरोपी
पुलिस ने पहले छह आरोपियों को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कामरान खान की कोर्ट में पेश किया। बाद में चार और आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने पहले जिन छह आरोपियों को पेश किया उनमें मोहम्मद हनीफ, दानिश ऊर्फ जफर, समीर अहमद, दिलशाद, शरीफ अहमद, मोहम्मद दानिश शामिल थे। बाद में जिन चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया उनमें युनूस खान, जुम्मन, अनल हसन और अनवर काला शामिल हैं।



Conclusion:मेकेनिक की दुकान से पुलिस ने उठाया
सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों ने कोर्ट से कहा कि जब वे मैकेनिक के दुकान पर काम कर रहे थे तब पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप हिंसा में शामिल हुए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं। इन अभियुक्तों में से अधिकांश की आपराधिक पृष्ठभूमि है।
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