नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की दो महिला कॉन्स्टेबलों की अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दोबारा बहाल करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो ITBP के प्रशासनिक फैसले में दखल नहीं देगा.
दोनों महिला कॉन्स्टेबलों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें अगस्त 2020 में अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दो वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन 13 जून 2021 में उन्हें भारत वापस बुला लिया गया. याचिका में कहा गया था कि उन्हें अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दो साल के लिए नियुक्ति के हकदार थे, लेकिन उन्हें महज 10 महीनों के अंदर ही वहां से बुला लिया गया.
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याचिका में कहा गया था कि भारतीय दूतावास में दोनों कॉन्स्टेबलों की जरूरत थी, जहां वे दूतावास में आने वाले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा जांच करती थीं. इसके लिए उन्हें विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया था.
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सुनवाई के दौरान ITBP की ओर से वकील अजय दिगपाल ने कहा था कि भारतीय दूतावास में फिलहाल तीन महिला कॉन्स्टेबल तैनात हैं. ये महिला कॉन्स्टेबल वही काम करती हैं जो याचिकाकर्ता करते थे, लेकिन उनका कार्यकाल याचिकाकर्ताओं के कार्यकाल से कम था. इसलिए उन्हें तैनात किया गया. ITBP की इस दलील के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो ITBP के प्रशासनिक आदेश में कोई दखल नहीं दे सकता.