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अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दोबारा नियुक्त करने की 2 महिला कॉन्स्टेबलों की मांग खारिज - अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में महिला कॉन्स्टेबल

ITBP की दो महिला कॉन्स्टेबलों की अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दोबारा बहाल करने की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि वो आईटीबी के प्रशासनिक आदेश में कोई दखल नहीं दे सकता.

high court reject two women constables demand
महिला कॉन्स्टेबलों की मांग खारिज
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Published : Aug 11, 2021, 8:30 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की दो महिला कॉन्स्टेबलों की अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दोबारा बहाल करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो ITBP के प्रशासनिक फैसले में दखल नहीं देगा.


दोनों महिला कॉन्स्टेबलों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें अगस्त 2020 में अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दो वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन 13 जून 2021 में उन्हें भारत वापस बुला लिया गया. याचिका में कहा गया था कि उन्हें अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दो साल के लिए नियुक्ति के हकदार थे, लेकिन उन्हें महज 10 महीनों के अंदर ही वहां से बुला लिया गया.

ये भी पढ़ें : Delhi High Court : पूर्व पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन ने वापस ली याचिका

याचिका में कहा गया था कि भारतीय दूतावास में दोनों कॉन्स्टेबलों की जरूरत थी, जहां वे दूतावास में आने वाले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा जांच करती थीं. इसके लिए उन्हें विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया था.

high court reject two women constables demand
भारतीय दूतावास में दो साल के लिए नियुक्ति के हकदार
याचिकाकर्ताओं ने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में अपनी दोबारा नियुक्ति की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील आदित्य गौर ने कहा था कि भारतीय दूतावास में फिलहाल जिन लोगों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा खत्म हो गई है, उनकी जगह याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की जाए.

ये भी पढ़ें : Delhi HC: भव्य बिश्नोई को पीजी कोर्स करने के लिए अमेरिका जाने की अनुमति मिली

सुनवाई के दौरान ITBP की ओर से वकील अजय दिगपाल ने कहा था कि भारतीय दूतावास में फिलहाल तीन महिला कॉन्स्टेबल तैनात हैं. ये महिला कॉन्स्टेबल वही काम करती हैं जो याचिकाकर्ता करते थे, लेकिन उनका कार्यकाल याचिकाकर्ताओं के कार्यकाल से कम था. इसलिए उन्हें तैनात किया गया. ITBP की इस दलील के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो ITBP के प्रशासनिक आदेश में कोई दखल नहीं दे सकता.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की दो महिला कॉन्स्टेबलों की अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दोबारा बहाल करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है. जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो ITBP के प्रशासनिक फैसले में दखल नहीं देगा.


दोनों महिला कॉन्स्टेबलों ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें अगस्त 2020 में अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दो वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन 13 जून 2021 में उन्हें भारत वापस बुला लिया गया. याचिका में कहा गया था कि उन्हें अफगानिस्तान के भारतीय दूतावास में दो साल के लिए नियुक्ति के हकदार थे, लेकिन उन्हें महज 10 महीनों के अंदर ही वहां से बुला लिया गया.

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याचिका में कहा गया था कि भारतीय दूतावास में दोनों कॉन्स्टेबलों की जरूरत थी, जहां वे दूतावास में आने वाले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा जांच करती थीं. इसके लिए उन्हें विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया गया था.

high court reject two women constables demand
भारतीय दूतावास में दो साल के लिए नियुक्ति के हकदार
याचिकाकर्ताओं ने अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में अपनी दोबारा नियुक्ति की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील आदित्य गौर ने कहा था कि भारतीय दूतावास में फिलहाल जिन लोगों की नियुक्ति की अधिकतम सीमा खत्म हो गई है, उनकी जगह याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की जाए.

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सुनवाई के दौरान ITBP की ओर से वकील अजय दिगपाल ने कहा था कि भारतीय दूतावास में फिलहाल तीन महिला कॉन्स्टेबल तैनात हैं. ये महिला कॉन्स्टेबल वही काम करती हैं जो याचिकाकर्ता करते थे, लेकिन उनका कार्यकाल याचिकाकर्ताओं के कार्यकाल से कम था. इसलिए उन्हें तैनात किया गया. ITBP की इस दलील के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो ITBP के प्रशासनिक आदेश में कोई दखल नहीं दे सकता.

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