नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हेल्थ कारपोरेशन लिमिटेड (DHCL) के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 11 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि DHCL का गठन बिना उप-राज्यपाल की मंजूरी के किया गया है. ऐसा करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली अधिनियम का उल्लंघन है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार बनाम संघ के फैसले का हवाला दिया गया है. जिसमें कोई विधेयक या संशोधन लाने के पहले उप-राज्यपाल की मंजूरी लेने को जरूरी बताया गया है.
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याचिका में कहा गया है कि DHCL का गठन दिल्ली आरोग्य फंड से किया गया है. दिल्ली सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष से DHCL को पांच करोड़ रुपए का धन ट्रांसफर किया है. हाईकोर्ट ने 2019 में इस फंड के आडिट का आदेश दिया था, लेकिन कोई आडिट नहीं किया गया. जबकि सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील गौरांग कांत ने कहा कि दिल्ली आरोग्य कोष से मिले धन का आडिट कराया गया है.
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