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हाईकोर्ट ने संजीव चावला को मिली जमानत पर लगाई मुहर - संजीव चावला

मैच फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है. पिछले 2 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

High court confirms Sanjeev Chawla bail
High court confirms Sanjeev Chawla bail
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Published : May 6, 2020, 6:28 PM IST

Updated : May 27, 2020, 10:19 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को सही ठहराया है. दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस आशा मेनन ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये ये आदेश सुनाया. पिछले 2 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.


भारत लाने में 20 साल लग गए


सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील केवल सिंह आहूजा ने कहा था कि संजीव चावला ब्रिटिश नागरिक है. उसे भारत लाने में 20 साल लग गए. इस मामले में जांच एजेंसियों को संजीव चावला को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित कर भारत लेने में मेहनत करनी पड़ी है. आहूजा ने कहा था कि संजीव चावला के देश से भागने की आशंका है.


पटियाला कोर्ट ने दी थी जमानत


पिछले 30 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने संजीव चावला को जमानत दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने संजीव चावला को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने संजीव चावला को निर्देश दिया था कि वो बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगे.

कोर्ट ने संजीव चावला को निर्देश दिया था कि वो अपना और अपने भाई का फोन नंबर पुलिस को मुहैया कराएं और अपना फोन हमेशा चालू रखें. कोर्ट ने संजीव चावला को निर्देश दिया था कि वो अपनी आवाज और हस्ताक्षर का नमूना दे दे.


जेल में ही पूछताछ की अनुमति मिली थी


पिछले 13 फरवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला को 12 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस हिरासत को संजीव चावला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

जिसके बाद 20 फरवरी को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि संजीव चावला से केवल तिहाड़ जेल में ही पूछताछ हो सकती है. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल के दौरान संजीव चावला को तिहाड़ जेल में ही रखा जाए और जांच के लिए तिहाड़ जेल से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. तब से संजीव चावला जेल में ही है.



क्रोनिए के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग को अंजाम दिया


संजीव चावला पर आरोप है उसने फरवरी-मार्च 2000 में दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के समय दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी हैंसी क्रोनिए के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग को अंजाम दिया था. क्रोनिए की मौत 2002 में एक विमान दुर्घटना में हो गई थी.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जून 2002 में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें क्रोनिए और संजीव चावला का नाम बतौर आरोपी था. दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 16 फरवरी 2000 से लेकर 20 मार्च 2000 तक मैच खेले गए थे. मैच फिक्सिंग का भांडाफोड़ अप्रैल 2000 में तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने हैंसी क्रोनिए और संजीव चावला के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट किया था. हैंसी क्रोनिए पर आरोप है कि उसने मैच हारने के लिए बुकी संजीव चावला से पैसे लिए थे। चावला पर अगस्त 1999 में इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों को पैसे ऑफर करने का आरोप है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को सही ठहराया है. दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस आशा मेनन ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये ये आदेश सुनाया. पिछले 2 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.


भारत लाने में 20 साल लग गए


सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील केवल सिंह आहूजा ने कहा था कि संजीव चावला ब्रिटिश नागरिक है. उसे भारत लाने में 20 साल लग गए. इस मामले में जांच एजेंसियों को संजीव चावला को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित कर भारत लेने में मेहनत करनी पड़ी है. आहूजा ने कहा था कि संजीव चावला के देश से भागने की आशंका है.


पटियाला कोर्ट ने दी थी जमानत


पिछले 30 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने संजीव चावला को जमानत दी थी. पटियाला हाउस कोर्ट ने संजीव चावला को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. कोर्ट ने संजीव चावला को निर्देश दिया था कि वो बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएंगे.

कोर्ट ने संजीव चावला को निर्देश दिया था कि वो अपना और अपने भाई का फोन नंबर पुलिस को मुहैया कराएं और अपना फोन हमेशा चालू रखें. कोर्ट ने संजीव चावला को निर्देश दिया था कि वो अपनी आवाज और हस्ताक्षर का नमूना दे दे.


जेल में ही पूछताछ की अनुमति मिली थी


पिछले 13 फरवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग के आरोपी संजीव चावला को 12 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस हिरासत को संजीव चावला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

जिसके बाद 20 फरवरी को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि संजीव चावला से केवल तिहाड़ जेल में ही पूछताछ हो सकती है. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल के दौरान संजीव चावला को तिहाड़ जेल में ही रखा जाए और जांच के लिए तिहाड़ जेल से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. तब से संजीव चावला जेल में ही है.



क्रोनिए के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग को अंजाम दिया


संजीव चावला पर आरोप है उसने फरवरी-मार्च 2000 में दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के समय दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ी हैंसी क्रोनिए के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग को अंजाम दिया था. क्रोनिए की मौत 2002 में एक विमान दुर्घटना में हो गई थी.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जून 2002 में चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें क्रोनिए और संजीव चावला का नाम बतौर आरोपी था. दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 16 फरवरी 2000 से लेकर 20 मार्च 2000 तक मैच खेले गए थे. मैच फिक्सिंग का भांडाफोड़ अप्रैल 2000 में तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने हैंसी क्रोनिए और संजीव चावला के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट किया था. हैंसी क्रोनिए पर आरोप है कि उसने मैच हारने के लिए बुकी संजीव चावला से पैसे लिए थे। चावला पर अगस्त 1999 में इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों को पैसे ऑफर करने का आरोप है.

Last Updated : May 27, 2020, 10:19 AM IST
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