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आपराधिक मानहानि के मामले में आतिशी को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस - HC NOTICE TO ATISHI

मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन को निरस्त करने के आदेश के खिलाफ प्रवीण शंकर कपूर की याचिका पर आतिशी मार्लेना को नोटिस जारी

आतिशी मार्लेना को नोटिस जारी
आतिशी मार्लेना को हाईकोर्ट का नोटिस जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 4, 2025, 3:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जारी समन को निरस्त करने के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आतिशी मार्लेना को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विकास महाजन ने मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप: सुनवाई के दौरान प्रवीण शंकर कपूर की ओर से पेश वकील अजय बर्मन ने कहा था कि सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक विश्लेषण किया है. बर्मन ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को लेकर अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है. जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने 27 आप विधायकों को बीजेपी में शामिल होने का आदेश दिया था. बर्मन ने कहा कि सेशंस कोर्ट ने अपनी सीमाओं से परे जाकर टिप्पणियां की है और उनमें राजनीतिक टिप्पणियां भी हैं.

आदेश में कई कानूनी खामियां: प्रवीण शंकर कपूर की याचिका में कहा गया है कि सेशंस कोर्ट के आदेश को रद्द करने की जरूरत है क्योंकि इस आदेश में कई कानूनी खामियां हैं. याचिका में कहा गया है कि सेशंस कोर्ट ने आपराधिक शिकायत से आगे बढ़कर उन मुद्दों पर विचार किया है जिसके मामले में काफी कम महत्व है. दरअसल राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने 28 जनवरी को आप विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल मानहानि मामले में आतिशी मार्लेना को जारी समन को रद्द कर दिया था.

आतिशी को सेशंस कोर्ट ने दी थी जमानत: राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. इसी आदेश को आतिशी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

प्रवीण शंकर कपूर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है. 28 मई 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है.

याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी 2024 के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया.

विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर वाला मामला: प्रवीण शंकर कपूर की याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरु कर दिया ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके.

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बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप: सुनवाई के दौरान प्रवीण शंकर कपूर की ओर से पेश वकील अजय बर्मन ने कहा था कि सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले में राजनीतिक विश्लेषण किया है. बर्मन ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को लेकर अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है. जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने 27 आप विधायकों को बीजेपी में शामिल होने का आदेश दिया था. बर्मन ने कहा कि सेशंस कोर्ट ने अपनी सीमाओं से परे जाकर टिप्पणियां की है और उनमें राजनीतिक टिप्पणियां भी हैं.

आदेश में कई कानूनी खामियां: प्रवीण शंकर कपूर की याचिका में कहा गया है कि सेशंस कोर्ट के आदेश को रद्द करने की जरूरत है क्योंकि इस आदेश में कई कानूनी खामियां हैं. याचिका में कहा गया है कि सेशंस कोर्ट ने आपराधिक शिकायत से आगे बढ़कर उन मुद्दों पर विचार किया है जिसके मामले में काफी कम महत्व है. दरअसल राऊज एवेन्यू कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने 28 जनवरी को आप विधायकों को तोड़ने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाने के लिए प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल मानहानि मामले में आतिशी मार्लेना को जारी समन को रद्द कर दिया था.

आतिशी को सेशंस कोर्ट ने दी थी जमानत: राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था. इसी आदेश को आतिशी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 जुलाई 2024 को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

प्रवीण शंकर कपूर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है. 28 मई 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है.

याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी 2024 के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल 2024 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया.

विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर वाला मामला: प्रवीण शंकर कपूर की याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने 7 आप विधायकों से संपर्क किया था. ट्वीट में कहा गया था कि बीजेपी ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया तब से ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरु कर दिया ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके.

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