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रोहिणी कोर्टः जयपुर गोल्डन अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत मामले में सुनवाई टली

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Published : Feb 17, 2022, 8:39 PM IST

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जयपुर गोल्डेन अस्पताल में अप्रैल 2021 में 21 कोरोना मरीजों की मौत के मामले पर सुनवाई टली. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक बेनीवाल ने दाे मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

जयपुर गोल्डन अस्पताल
जयपुर गोल्डन अस्पताल

नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट जयपुर गोल्डेन अस्पताल में अप्रैल 2021 में 21 कोरोना मरीजों की मौत के मामले पर सुनवाई नहीं हुई. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक बेनीवाल ने दाे मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. मामले में दिल्ली पुलिस ने तीन अगस्त 2021 को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में अप्रैल 2021 में 21 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी.

सुनवाई के दौरान डीसीपी प्रणव तायल ने कहा था कि सभी मृतकों के डेथ समरी की जांच करने के बाद ये पता चला कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई. उन्होंने कहा था कि आरोपी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ हैं, इसलिए लापरवाही की जांच के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल की सलाह ली जा रही है. अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जयपुर गोल्डेन अस्पताल ने दिल्ली पुलिस के दावों के उलट कहा है कि मरीजों की मौत और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में सीधा संबंध है. कई बार मदद मांगने के बावजूद करीब तीस घंटे तक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की गई.

इसे भी पढ़ेंः प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाईकोर्ट का फैसला निरस्त

अस्पताल ने कहा है कि आईनॉक्स ने 22 अप्रैल 2021 को शाम साढ़े पांच बजे केवल 3.8 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की. 23 अप्रैल 2021 को आईनॉक्स ने कोई रिफिलिंग नहीं की जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ. अस्पताल प्रशासन ने कहा कि इस घटना के पहले और बाद में अस्पताल में मौतों का आंकड़ा रोजाना दो से तीन तक का रहा है. जबकि 23 और 24 अप्रैल 2021 को 7-8 घंटे में ही 21 मरीजों की मौत हो गई.

इसे भी पढ़ेंः दीप सिद्धू की मौत का केस पर क्या पड़ेगा असर, लाल किला हिंसा में था मुख्य आरोपी

बता दें कि याचिका सुनीता गुप्ता समेत छह मृतकों के परिजनों ने दायर की है. याचिकाकर्ता के वकील साहिल आहूजा और सिद्धांत सेठी ने कहा कि उनके परिजनों की 23 अप्रैल की देर रात को मौत हो गई थी. उस रात अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस के पास शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

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नई दिल्ली: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट जयपुर गोल्डेन अस्पताल में अप्रैल 2021 में 21 कोरोना मरीजों की मौत के मामले पर सुनवाई नहीं हुई. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विवेक बेनीवाल ने दाे मई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. मामले में दिल्ली पुलिस ने तीन अगस्त 2021 को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में अप्रैल 2021 में 21 कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी.

सुनवाई के दौरान डीसीपी प्रणव तायल ने कहा था कि सभी मृतकों के डेथ समरी की जांच करने के बाद ये पता चला कि किसी भी मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई. उन्होंने कहा था कि आरोपी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ हैं, इसलिए लापरवाही की जांच के लिए दिल्ली मेडिकल काउंसिल की सलाह ली जा रही है. अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जयपुर गोल्डेन अस्पताल ने दिल्ली पुलिस के दावों के उलट कहा है कि मरीजों की मौत और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में सीधा संबंध है. कई बार मदद मांगने के बावजूद करीब तीस घंटे तक ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं की गई.

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अस्पताल ने कहा है कि आईनॉक्स ने 22 अप्रैल 2021 को शाम साढ़े पांच बजे केवल 3.8 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की. 23 अप्रैल 2021 को आईनॉक्स ने कोई रिफिलिंग नहीं की जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ. अस्पताल प्रशासन ने कहा कि इस घटना के पहले और बाद में अस्पताल में मौतों का आंकड़ा रोजाना दो से तीन तक का रहा है. जबकि 23 और 24 अप्रैल 2021 को 7-8 घंटे में ही 21 मरीजों की मौत हो गई.

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बता दें कि याचिका सुनीता गुप्ता समेत छह मृतकों के परिजनों ने दायर की है. याचिकाकर्ता के वकील साहिल आहूजा और सिद्धांत सेठी ने कहा कि उनके परिजनों की 23 अप्रैल की देर रात को मौत हो गई थी. उस रात अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस के पास शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

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