ETV Bharat / city

ड्रग्स मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की एक्ट्रेस रकुल प्रीत की मांग पर सुनवाई आज

ड्रग्स मामले में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की एक्ट्रेस रकुल प्रीत की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा. रकुलप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया की रिपोर्ट्स की वजह से उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है.

author img

By

Published : Oct 15, 2020, 8:31 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट
एक्ट्रेस रकुल प्रीत की मांग पर सुनवाई आज.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज ड्रग्स मामले में ख़ुद को लेकर हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग करने वाली ऐक्ट्रेस रकुलप्रीत की याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनबीए, प्रेस काउंसिल को नोटिस जारी किया था. जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करेगी.

एक्ट्रेस रकुल प्रीत की मांग पर सुनवाई आज.
केंद्र सरकार को पर्याप्त अधिकार

पिछले 29 सितंबर को कोर्ट ने कहा था कि बिना मीडिया संस्थानों को सुने रिपोर्टिंग पर रोक का एकतरफा आदेश नही दिया जा सकता. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि रकुल प्रीत आरोपी नहीं हैं. केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि रकुल प्रीत को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स पर बैन का आदेश सही नहीं है. ये संजीदा मसला है. रकुल प्रीत के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में संतुलन की ज़रूरत है. तब कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को केबल टीवी एक्ट के तहत अधिकार है औऱ वो केवल ये नहीं कह सकती है कि ये एक संवेदनशील मसला है.

निजता के अधिकार का उल्लंघन

सुनवाई के दौरान प्रसार भारती ने पक्षकारों की सूची से खुद को हटाने की मांग की थी, क्योंकि उसका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है, तब कोर्ट ने रकुलप्रीत की ओर से पेश वकील अमन हिंगोरानी से प्रसार भारती की भूमिका के बारे में पूछा था. वकील अमन हिंगोरानी ने कहा था कि फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, जो रकुलप्रीत की निजता के अधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने रकुलप्रीत से जुड़ी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी.


पहले भी दायर कर चुकी है याचिका

रकुलप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया की रिपोर्ट्स की वजह से उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है. मीडिया की रिपोर्ट्स में एनसीबी में पूछताछ से जुड़ी फर्जी खबरों को चलाया जा रहा है. रकुलप्रीत ने पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ड्रग्स केस में खुद को लेकर हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी. उस याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन और प्रोग्राम कोड समेत दूसरे निर्देशों का पालन करे.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज ड्रग्स मामले में ख़ुद को लेकर हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग करने वाली ऐक्ट्रेस रकुलप्रीत की याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनबीए, प्रेस काउंसिल को नोटिस जारी किया था. जस्टिस नवीन चावला की बेंच सुनवाई करेगी.

एक्ट्रेस रकुल प्रीत की मांग पर सुनवाई आज.
केंद्र सरकार को पर्याप्त अधिकार

पिछले 29 सितंबर को कोर्ट ने कहा था कि बिना मीडिया संस्थानों को सुने रिपोर्टिंग पर रोक का एकतरफा आदेश नही दिया जा सकता. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि रकुल प्रीत आरोपी नहीं हैं. केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा था कि रकुल प्रीत को जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स पर बैन का आदेश सही नहीं है. ये संजीदा मसला है. रकुल प्रीत के अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में संतुलन की ज़रूरत है. तब कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को केबल टीवी एक्ट के तहत अधिकार है औऱ वो केवल ये नहीं कह सकती है कि ये एक संवेदनशील मसला है.

निजता के अधिकार का उल्लंघन

सुनवाई के दौरान प्रसार भारती ने पक्षकारों की सूची से खुद को हटाने की मांग की थी, क्योंकि उसका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है, तब कोर्ट ने रकुलप्रीत की ओर से पेश वकील अमन हिंगोरानी से प्रसार भारती की भूमिका के बारे में पूछा था. वकील अमन हिंगोरानी ने कहा था कि फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, जो रकुलप्रीत की निजता के अधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने रकुलप्रीत से जुड़ी खबरों के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी.


पहले भी दायर कर चुकी है याचिका

रकुलप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया की रिपोर्ट्स की वजह से उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है. मीडिया की रिपोर्ट्स में एनसीबी में पूछताछ से जुड़ी फर्जी खबरों को चलाया जा रहा है. रकुलप्रीत ने पहले भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ड्रग्स केस में खुद को लेकर हो रही मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की मांग की थी. उस याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. कोर्ट ने कहा था कि मीडिया सेल्फ रेगुलेशन और प्रोग्राम कोड समेत दूसरे निर्देशों का पालन करे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.