नई दिल्ली: डॉक्टर सुसाइड मामले (doctor suicide case) में बुधवार को पांच आरोपियों ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल (Special Judge Geetanjali Goel) ने अभियोजन पक्ष के बाकी गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 29 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी. इस मामले में प्रकाश जारवाल भी आरोपी हैं. बुधवार को सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर सत्यबीर सिंह, इंस्पेक्टर उपाध्याय बालाशंकरम ने अपने बयान दर्ज कराए. आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने दोनों का क्रास-एग्जामिनेशन भी किया. दो गवाहों दीपक कुमार तंवर और डॉक्टर कुमार चौधरी ने अपने बयान दर्ज कराए. डॉक्टर सीपी सिंह ने भी अपना आंशिक बयान दर्ज कराया.
19 जुलाई को तीन गवाहों एएसआई देवेंद्र, इंस्पेक्टर अनिल और इंस्पेक्टर कैलाश के बयान दर्ज किए गए थे. 12 जुलाई को सुनवाई के दौरान एएसआई श्याम कौर, एएसआई सुधीर, एसआई शिव सिंह, हेड कांस्टेबल तेजपाल और इंस्पेक्टर कैलाश सोयाल ने अपने बयान दर्ज कराए थे.
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11 नवंबर 2021 को कोर्ट ने इस मामले के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया था. कोर्ट ने हरीश जारवाल को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386, 384, 506 और 120बी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.
28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया है. प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है. तीनों आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है. 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां से दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की है, जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई है. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया है.
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