नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले पर केंद्र सरकार को सभी याचिकाओं के जवाब 16 मार्च तक दाखिल करने का निर्देश दिए है. आज सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार का जवाब तैयार है. लेकिन उन्हें दाखिल करने के लिए कुछ और समय चाहिए, क्योंकि जवाब में कुछ संशोधन करने है. वहीं मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी.
नेताओं को नोटिस जारी
चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस समेत उन नेताओं को नोटिस जारी किया है, जिनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष नेता सोनिया गांधी, वारिस पठान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के खिलाफ अलग-अलग याचिका दाखिल की गई थी.
वहीं याचिकाओं में इन नेताओं के खिलाफ जल्द एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है, याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई स्थगित कर गलत किया. याचिकाओं में कहा गया था कि दिल्ली हिंसा में रोजाना दस लोग मर रहे हैं.
पहले 13 अप्रैल तक हाईकोर्ट ने स्थगित की थी सुनवाई
पिछले 27 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टालते हुए 13 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई जल्द सुनवाई
पिछले 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई जल्द कर फैसला लें. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से 6 मार्च को सुनवाई करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शांति बहाली के लिए हाईकोर्ट जरूरी कदम उठाए, दोनों पक्ष हाईकोर्ट को उन लोगों के नाम सुझाएं जो मदद कर सके.