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उपहार हादसा मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के एक दोषी की सजा दो दिनों के लिए निलंबित

दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषी दिनेश चंद्र शर्मा की सजा दो दिनों के लिए निलंबित की

उपहार हादसा मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के एक दोषी की सजा दो दिनों के लिए निलंबित
उपहार हादसा मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के एक दोषी की सजा दो दिनों के लिए निलंबित
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Published : Nov 20, 2021, 7:49 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले दोषी और कोर्ट के कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा की सजा दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज अनिल अंतिल ने दिनेश शर्मा की भतीजी की सगाई में शामिल होने की अनुमति देने की मांग पर ये आदेश दिया है.

कोर्ट ने दिनेश शर्मा को पचास हजार रुपये के मुचलके पर दो दिनों की सजा के निलंबन का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ये अनुमति मानवीय आधार पर दी जा रही है. कोर्ट ने दिनेश शर्मा को 21 और 22 नवंबर को सजा निलंबित रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने दिनेश शर्मा को निर्देश दिया कि वो 22 नवंबर को जेल सुपरिंटेंडेंट के समक्ष सरेंडर करेंगे. दिनेश शर्मा ने अपनी भतीजी की सगाई में शामिल होने के लिए दो दिनों के लिए सजा के निलंबन की मांग की थी.

ये भी पढ़ें: उपहार हादसा : दोषी अंसल बंधुओं की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टली


आठ नवंबर को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत पांच आरोपियों को सात साल की कैद की सजा का ऐलान किया था. कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवाल दो करोड़ रुपए का अलग-अलग जुर्माना लगाया था. सुशील अंसल, गोपाल अंसल और दिनेश चंद्र शर्मा ने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है.


आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर किया था.

13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले दोषी और कोर्ट के कर्मचारी दिनेश चंद्र शर्मा की सजा दो दिनों के लिए निलंबित कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज अनिल अंतिल ने दिनेश शर्मा की भतीजी की सगाई में शामिल होने की अनुमति देने की मांग पर ये आदेश दिया है.

कोर्ट ने दिनेश शर्मा को पचास हजार रुपये के मुचलके पर दो दिनों की सजा के निलंबन का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ये अनुमति मानवीय आधार पर दी जा रही है. कोर्ट ने दिनेश शर्मा को 21 और 22 नवंबर को सजा निलंबित रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने दिनेश शर्मा को निर्देश दिया कि वो 22 नवंबर को जेल सुपरिंटेंडेंट के समक्ष सरेंडर करेंगे. दिनेश शर्मा ने अपनी भतीजी की सगाई में शामिल होने के लिए दो दिनों के लिए सजा के निलंबन की मांग की थी.

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आठ नवंबर को चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत पांच आरोपियों को सात साल की कैद की सजा का ऐलान किया था. कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर सवाल दो करोड़ रुपए का अलग-अलग जुर्माना लगाया था. सुशील अंसल, गोपाल अंसल और दिनेश चंद्र शर्मा ने चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है.


आठ अक्टूबर को कोर्ट ने अंसल बंधुओं समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट के एक कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा को भी दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसके अलावा पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी करार दिया था. सुशील अंसल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया था. हाईकोर्ट में सुशील अंसल के खिलाफ उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने याचिका दायर किया था.

13 जून, 1997 को दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद मची भगदड़ में 100 से अधिक लोग घायल भी हो गए थे.

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