नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 इंजीनियर्स की बहाली के आठ साल पुराने अपने आदेश का पालन नहीं करने पर दिल्ली की नगर निगमों को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस वी कामेश्वर राव ने चार हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मामला 2006 में 14 जूनियर इंजीनियर की बहाली से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता इंजीनियर्स की ओर से पेश वकील सेतु निकेत ने कहा कि हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इन इंजीनियर्स की बहाली का आदेश दिया था, लेकिन नगर निगमों ने अभी तक इनकी बहाली नहीं की गई. याचिकाकर्ताओं ने 2019 में नगर निगमों के खिलाफ डिवीजन बेंच में याचिका दायर की थी. डिवीजन बेंच ने इस याचिका को अवमानना याचिका में तब्दील कर दिया। उसके बावजूद अभी तक कोई बहाली नहीं हुई.
सुनवाई के दौरान नगर निगमों की ओर से वकील अवनीश अहलावत ने कहा कि चार हफ्ते में आदेश का पालन करने का भरोसा दिया. तब कोर्ट ने अहलावत से कहा कि वे चार हफ्ते में आदेश की अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करें कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश का पालन किया गया तो कोर्ट जुर्माना लगाएगी.