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स्पेशल एडुकेटर्स भर्ती: नियुक्ति में देरी पर HC ने MCD, दिल्ली सरकार और DSSSB को लगाई फटकार - DSSSB

दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगमों में स्पेशल एडुकेटर्स के 1000 खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर दिल्ली सरकार, DSSSB और दिल्ली नगर निगमों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे 935 स्पेशल एडुकेटर्स की नियुक्ति के लिए DSSSB को आग्रह पत्र भेजें.

Delhi High Court reprimanded Delhi Government MCD and DSSSB for non-appointment of vacant posts of Special Educators
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Published : Aug 28, 2020, 9:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के नगर निगमों में स्पेशल एडुकेटर्स के एक हजार खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर दिल्ली सरकार, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) और दिल्ली नगर निगमों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे 935 स्पेशल एडुकेटर्स की नियुक्ति के लिए DSSSB को आग्रह पत्र भेजें.

RTI से मिली थी सूचना
नियुक्ति में ढील दी गई

पिछली सुनवाई के दौरान DSSSB ने हाईकोर्ट को बताया था कि उप-राज्यपाल के निर्देश के मुताबिक नियुक्ति में कुछ ढील दी गई है. इसकी सूचना दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को दे दी गई है. उसके बाद कोर्ट ने DSSSB और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.


RTI से मिली थी सूचना

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि इस संबंध में आरटीआई के जरिये सूचना मिली कि अभी तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से DSSSB से कोई आग्रह नहीं किया गया है कि वो नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले. सुनवाई के दौरान DSSSB ने कहा था कि उसे अभी तक ऐसा कोई आग्रह पत्र नहीं मिला है.

सुनवाई के दौरान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि इसमें देरी की मुख्य वजह ये है कि स्पेशल एडुकेटर्स की नियुक्ति के लिए उम्र की छूट देने के मामले पर उप-राज्यपाल के यहां मामला लंबित है. इस पर कोर्ट नाराज हो गया और कहा कि आप इस पर अनावश्यक रुप से देरी कर रहे हैं. इससे छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है. कोर्ट की नाराजगी के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जवाब देने के लिए समय मांगा. जिसके बाद कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के नगर निगमों में स्पेशल एडुकेटर्स के एक हजार खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं करने पर दिल्ली सरकार, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) और दिल्ली नगर निगमों को फटकार लगाई है. कोर्ट ने नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे 935 स्पेशल एडुकेटर्स की नियुक्ति के लिए DSSSB को आग्रह पत्र भेजें.

RTI से मिली थी सूचना
नियुक्ति में ढील दी गई

पिछली सुनवाई के दौरान DSSSB ने हाईकोर्ट को बताया था कि उप-राज्यपाल के निर्देश के मुताबिक नियुक्ति में कुछ ढील दी गई है. इसकी सूचना दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को दे दी गई है. उसके बाद कोर्ट ने DSSSB और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.


RTI से मिली थी सूचना

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा था कि इस संबंध में आरटीआई के जरिये सूचना मिली कि अभी तक दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से DSSSB से कोई आग्रह नहीं किया गया है कि वो नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले. सुनवाई के दौरान DSSSB ने कहा था कि उसे अभी तक ऐसा कोई आग्रह पत्र नहीं मिला है.

सुनवाई के दौरान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने कहा कि इसमें देरी की मुख्य वजह ये है कि स्पेशल एडुकेटर्स की नियुक्ति के लिए उम्र की छूट देने के मामले पर उप-राज्यपाल के यहां मामला लंबित है. इस पर कोर्ट नाराज हो गया और कहा कि आप इस पर अनावश्यक रुप से देरी कर रहे हैं. इससे छात्रों को काफी नुकसान हो रहा है. कोर्ट की नाराजगी के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने जवाब देने के लिए समय मांगा. जिसके बाद कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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