नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने उचित मूल्य की दुकानों के मालिक और उनके कर्मचारियों को फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने 23 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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कोरोना के बावजूद लोगों को राशन मुहैया करा रहे हैं
याचिका दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील यश अग्रवाल और चित्रकाशी ने कोर्ट से कहा कि दिल्ली सरकार ने 26 मार्च 2020 को एक आदेश के तहत उचित मूल्य के दुकानदारों को कोरोना महामारी के बावजूद राशनकार्ड धारकों समेत दूसरे जरूरतमंदों को राशन मुहैया कराने का आदेश जारी किया था, बल्कि राशन डीलर लोगों को राशन मुहैया कराकर समाज की सेवा कर रहे हैं.
फ्रंटलाईन वर्कर की तरह सभी सुविधाएं मिले
याचिका में कहा गया है कि उचित मूल्य के दुकानदारों को न केवल बीमा और मृत्यु होने की स्थिति में मुआवजा मिलना चाहिए, बल्कि उन्हें भी फ्रंटलाईन वर्कर की तरह सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए. याचिका में कहा गया है कि उचित मूल्य के दुकानदारों और कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण होने की पूरी आशंका रहती है.
उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि वे जनता के प्रति कर्तव्यों को पूरा कर सकें. याचिका में कहा गया है कि उचित मूल्य की दुकानों पर लोगों की भीड़ काफी रहती है, इसलिए उन दुकानों पर सिविल डिफेंस के वालंटियर्स को तैनात किया जाए, ताकि वे कार्डधारकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकें.