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दिल्ली में 'आई लव केजरीवाल' पर बवाल, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020

राजधानी दिल्ली में 'आई लव केजरीवाल' वाले पोस्टर का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. हाईकोर्ट ने अब दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Delhi High court issues notice
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
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Published : Jan 28, 2020, 12:22 PM IST

नई दिल्ली: ऑटो पर 'आई लव केजरीवाल' वाले पोस्टर लगाए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 मार्च तक जवाब मांगा है.


ऑटो चालक ने दायर की है याचिका
बता दें कि एक ऑटो चालक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि 'आई लव केजरीवाल' का स्टीकर ऑटो पर लगाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने दस हजार रुपये का उसका चालान काट दिया. याचिका दाखिल कर ये पूछा गया है कि किस ट्रैफिक रुल्स के तहत उसका चालान किया गया. गौरतलब है कि कई ऑटो चालकों ने ऑटो पर 'आई लव केजरीवाल' के पोस्टर लगाए हैं.

नई दिल्ली: ऑटो पर 'आई लव केजरीवाल' वाले पोस्टर लगाए जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 3 मार्च तक जवाब मांगा है.


ऑटो चालक ने दायर की है याचिका
बता दें कि एक ऑटो चालक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि 'आई लव केजरीवाल' का स्टीकर ऑटो पर लगाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने दस हजार रुपये का उसका चालान काट दिया. याचिका दाखिल कर ये पूछा गया है कि किस ट्रैफिक रुल्स के तहत उसका चालान किया गया. गौरतलब है कि कई ऑटो चालकों ने ऑटो पर 'आई लव केजरीवाल' के पोस्टर लगाए हैं.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के ऑटो पर आई लव केजरीवाल स्टिकर लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है । कोर्ट ने 3 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।



Body: 'आई लव केजरीवाल' के स्टीकर पर कटा चालान
एक ऑटो चालक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि 'आई लव केजरीवाल'स्टीकर को लगाने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसका दस हजार रुपये का चालान कर दिया। याचिका में कहा गया है कि किस ट्रैफिक रुल्स के तहत आई लव केजरीवाल स्टीकर लगाने पर ऑटो रिक्शा चालक का चालान काटा गया।





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