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जयपुर गोल्डेन अस्पताल में मौतों पर सीबीआई जांच की मांग, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी

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Published : Jun 4, 2021, 2:21 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में पिछले दिनों 21 कोरोना संक्रमितों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

Delhi High Court notice issued
दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस जारी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में पिछले 23-24 अप्रैल की रात 21 कोरोना संक्रमितों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

गलत रिपोर्ट पेश की गई

याचिका मृतकों के रिश्तेदारों ने दायर किया है. वकील उत्सव भसीन के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने गलत रिपोर्ट पेश की है. समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि अस्पताल में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई.

ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने मिल्खा सिंह से की बात, स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी

ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई मौतें

याचिका में कहा गया है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण दम घुटने से हुई है, न कि पहले से अन्य बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से हुई है जैसा कि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है. याचिका में समिति की रिपोर्ट को रद्द करने और मामले की सीबीआई या किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से मौतों की जांच का आदेश देने की मांग की गई है.

याचिका में मृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि 21 मरीजों की मौत केंद्र व दिल्ली सरकार और अस्पताल की विफलता की वजह से हुई है जिसने ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की. याचिका में कहा गया है जबकि अस्पताल जानते थे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से मरीजों की मौत हो जाएगी.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में पिछले 23-24 अप्रैल की रात 21 कोरोना संक्रमितों की ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है.

गलत रिपोर्ट पेश की गई

याचिका मृतकों के रिश्तेदारों ने दायर किया है. वकील उत्सव भसीन के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने गलत रिपोर्ट पेश की है. समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि अस्पताल में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई.

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ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई मौतें

याचिका में कहा गया है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण दम घुटने से हुई है, न कि पहले से अन्य बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से हुई है जैसा कि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है. याचिका में समिति की रिपोर्ट को रद्द करने और मामले की सीबीआई या किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से मौतों की जांच का आदेश देने की मांग की गई है.

याचिका में मृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि 21 मरीजों की मौत केंद्र व दिल्ली सरकार और अस्पताल की विफलता की वजह से हुई है जिसने ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की. याचिका में कहा गया है जबकि अस्पताल जानते थे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से मरीजों की मौत हो जाएगी.

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