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पटाखे का अस्थायी लाईसेंस लेने के लिए जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टली

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Published : Oct 1, 2021, 6:48 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवाली के मौके पर फायरवर्क्स और पटाखों के अस्थायी लाईसेंस जारी करने के लिए जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देने की मांग पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक दिसंबर को अंतिम सुनवाई करने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में फायरवर्क्स और पटाखों के अस्थायी लाईसेंस के मामले में सुनवाई टाल दी है. इस संदर्भ में याचिका प्राची गोयल ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शेखर शर्मा और संदीप मित्तल ने कहा कि सभी पक्षों की ओर से जवाब दाखिल कर दिए गए हैं.

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने नौ सितंबर को नोटिफिकेशन के जरिए दीवाली के मौके पर फायरवर्क्स और पटाखों के लिए अस्थायी लाईसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने इस संबंध में विस्तृत शोध किया है कि नौ सितंबर का नोटिफिकेशन एक्सप्लोसिव एक्ट और एक्सप्लोसिव रूल्स का उल्लंघन करता है.

याचिका में कहा गया है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक, अस्थायी लाईसेंस उसे दिया जाएगा, जिसके पास पक्की दुकान हो, लेकिन एक्सप्लोसिव रूल्स के 84 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है. इस नियम के तहत कहा गया है कि कोई भी अस्थायी शेड या पक्का दुकान जो रोड, मकान, अस्पताल, स्कूल, दुकान, बाजार या फैक्ट्री से 50 मीटर की दूरी पर हो, लेकिन पक्की दुकान का नोटिफिकेशन भेदभावपूर्ण है.

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में फायरवर्क्स और पटाखों के अस्थायी लाईसेंस के मामले में सुनवाई टाल दी है. इस संदर्भ में याचिका प्राची गोयल ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शेखर शर्मा और संदीप मित्तल ने कहा कि सभी पक्षों की ओर से जवाब दाखिल कर दिए गए हैं.

दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने नौ सितंबर को नोटिफिकेशन के जरिए दीवाली के मौके पर फायरवर्क्स और पटाखों के लिए अस्थायी लाईसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने इस संबंध में विस्तृत शोध किया है कि नौ सितंबर का नोटिफिकेशन एक्सप्लोसिव एक्ट और एक्सप्लोसिव रूल्स का उल्लंघन करता है.

याचिका में कहा गया है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक, अस्थायी लाईसेंस उसे दिया जाएगा, जिसके पास पक्की दुकान हो, लेकिन एक्सप्लोसिव रूल्स के 84 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है. इस नियम के तहत कहा गया है कि कोई भी अस्थायी शेड या पक्का दुकान जो रोड, मकान, अस्पताल, स्कूल, दुकान, बाजार या फैक्ट्री से 50 मीटर की दूरी पर हो, लेकिन पक्की दुकान का नोटिफिकेशन भेदभावपूर्ण है.

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