नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सब्सक्राइबर के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है. जिसमें शादी के समय होने वाले खर्चों में आपको बड़ी मदद मिल सकेगी. शादी के समय खूब पैसा खर्च होता है. कुछ लोग शौक से करते हैं तो कुछ की मजबूरियां होती हैं. ऐसे में शादी खर्च के लिए पैसों का जुगाड़ करना एक बड़ा सिर दर्द होता है. लेकिन ईपीएफओ काफी हद तक आपका ये सिरदर्द कम कर सकता है. ईपीएफओ अपने प्रोविडेंड फंड (Provident Fund) अकाउंट होल्डर को शादी के लिए एडवांस पैसे निकालने की सुविधा दे रहा है. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी पूरी करनी होंगी.
ईपीएफओ पहले भी इन मौकों पर दे चुका है सुविधा
पीएफ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए समाजिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है. जिसे EPFO (Employees Provident Fund Organisation) मैनेज करता है. ये नौकरी के बाद रिटायरमेंट के समय एक निश्चित रकम की गारंटी देता है. ईपीएफओ मैरिज एडवांस से पहले भी अपने सब्सक्राइबर्स को कई मौकों पर राहत दे चुका है. मसलन कोरोना के समय EPFO ने कोविड एडवांस की सुविधा दी थी. इसी तरह घर खरीदना हो, मरम्मत करवाना हो, आपकी खुद की शादी हो या परिवार में किसी शादी हो तो आप पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं.
ईपीएफओ मैरिज एडवांस में 50 फीसदी पैसे निकाल सकते हैं
EPFO ने हाल ही में ट्विट कर जानकारी दी है कि PF Account होल्डर खुद की शादी या भाई-बहन की शादी या फिर बेटा-बेटी की शादी के लिए ईपीएफओ मैरिज एडवांस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. जिसके तहत पीएफ अकाउंट होल्डर ब्याज के साथ अपनी जमा-पूंजी का 50 फीसदी के बराबर का रकम निकाल सकते हैं. इसके लिए EPFO की कुछ शर्तों को पूरा करना होगा.
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Money from your EPF can be withdrawn for marriage in case you have already completed seven years of your service life.#AmritMahotsav #EPFOwithyou #advanceformarriage #epf @PMOIndia @byadavbjp @Rameswar_Teli @LabourMinistry @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/9WfdEDNB4p
— EPFO (@socialepfo) June 15, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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मैरिज एडवांस सुविधा के लिए ये शर्तें करनी होंगी पूरी
ईपीएफओ मैरिज एडवांस (EPFO Marriage Advance) सुविधा पाने के लिए ईपीएफओ की कुछ शर्तों को मानना होगा. सबसे पहली शर्त ये है कि आप कम से कम 7 साल से EPFO के सदस्य हों. दूसरी शर्त ये है कि आप शादी और पढ़ाई- लिखाई को मिलाकर तीन बार से अधिक एडवांस की सुविधा नहीं ले सकते हैं. साफ और आसान शब्दों में कहें तो शादी-विवाह और पढ़ाई-लिखाई के नाम पर ज्यादा से ज्यादा तीन बार ही PF Account से एंडवांस पैसे निकाल सकते हैं.