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Ambani Brothers को सैट ने दी बड़ी राहत, 25 करोड़ रुपये के जुर्माने को किया रद्द, जानें मामला

अंबानी ब्रदर्स को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) की तरफ से एक राहत भरी खबर मिली है. सैट ने सेबी द्वारा लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने को कैंसिल कर दिया है. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पढे़ं पूरी खबर....

Ambani Brothers
मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी
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Published : Jul 28, 2023, 5:22 PM IST

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने मामले में बड़ी राहत दी है. सैट ने बाजार नियामक प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से अंबानी परिवार पर लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया है. सैट का मानना है कि अंबानी की तरफ से किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है.

जुर्माने में अंबानी परिवार के ये सदस्य भी शामिल
दरअसल साल 2021 के अप्रैल माह में सेबी ने अधिग्रहण नियमों में कथित उल्लंघन के लिए Reliance Industries Limited (RIL) के वर्तमान और पूर्व प्रमोटर्स और उससे जुड़ी संस्थानों पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी पत्नी, बच्चें और परिवार के अन्य सदस्यों को शामिल किया गया था. सेबी के इस फैसले के खिलाफ अंबानी ब्रदर्स और रिलायंस होल्डिंग ने सैट में अपील दायर की थी, जिसका अब फैसला आया है. इस फैसले के अनुसार जुर्माना रद्द कर दिया गया है.

क्या था पूरा मामला
ये मामला है अधिग्रहण नियमन के उल्लंघन का, जो RIL की ओर से जनवरी 2000 में 38 इकाइयों को जारी किए गए 12 करोड़ रुपये के शेयरों से संबंधित है. दरअसल आरआईएल के प्रमोटर्स ने कंपनी में 6.83 फीसदी हिस्सेदारी अधिग्रहित की थी, जो कि अधिग्रहण नियमन के तहत निर्धारित 5 फीसदी की सीमा से अधिक था. सेबी के नियम के अनुसार अगर कोई प्रमोटर किसी फाइनेंशियल ईयर में 5 फीसदी से ज्यादा वोटिंग राइट हासिल करता है तो उसे शेयर खरीदने के लिए इसे सार्वजनिक करने की जरुरत होती है, जो नहीं किया गया था. इस तरह सेबी ने पाया कि ये बाजार नियमों या अधिग्रहण नियमों का उल्लंघन है और उनपर भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया था.

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नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने मामले में बड़ी राहत दी है. सैट ने बाजार नियामक प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से अंबानी परिवार पर लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया है. सैट का मानना है कि अंबानी की तरफ से किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है.

जुर्माने में अंबानी परिवार के ये सदस्य भी शामिल
दरअसल साल 2021 के अप्रैल माह में सेबी ने अधिग्रहण नियमों में कथित उल्लंघन के लिए Reliance Industries Limited (RIL) के वर्तमान और पूर्व प्रमोटर्स और उससे जुड़ी संस्थानों पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसमें मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनकी पत्नी, बच्चें और परिवार के अन्य सदस्यों को शामिल किया गया था. सेबी के इस फैसले के खिलाफ अंबानी ब्रदर्स और रिलायंस होल्डिंग ने सैट में अपील दायर की थी, जिसका अब फैसला आया है. इस फैसले के अनुसार जुर्माना रद्द कर दिया गया है.

क्या था पूरा मामला
ये मामला है अधिग्रहण नियमन के उल्लंघन का, जो RIL की ओर से जनवरी 2000 में 38 इकाइयों को जारी किए गए 12 करोड़ रुपये के शेयरों से संबंधित है. दरअसल आरआईएल के प्रमोटर्स ने कंपनी में 6.83 फीसदी हिस्सेदारी अधिग्रहित की थी, जो कि अधिग्रहण नियमन के तहत निर्धारित 5 फीसदी की सीमा से अधिक था. सेबी के नियम के अनुसार अगर कोई प्रमोटर किसी फाइनेंशियल ईयर में 5 फीसदी से ज्यादा वोटिंग राइट हासिल करता है तो उसे शेयर खरीदने के लिए इसे सार्वजनिक करने की जरुरत होती है, जो नहीं किया गया था. इस तरह सेबी ने पाया कि ये बाजार नियमों या अधिग्रहण नियमों का उल्लंघन है और उनपर भारी-भरकम जुर्माना लगा दिया था.

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