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टिक टॉक ऐप पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

टिक टॉक बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

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Published : Apr 15, 2019, 2:27 PM IST

Updated : Apr 15, 2019, 3:39 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार चीनी वीडियो ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी.

शीर्ष अदालत चीनी कंपनी बाइटडांस द्वारा हाई कोर्ट के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी. कंपनी ने कहा कि उसके ऐप के लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं. यह एप कई बार डाउनलोड हो भी हो चुके हैं. यह जानने के बाद भी मद्रास उच्च न्यायालय ने एकतरफा फैसला लिया है.

ये भी पढ़ें- देश की थोक महंगाई मार्च में बढ़कर 3.18 फीसदी

बता दें कि 3 अप्रैल के अपने आदेश में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने केंद्र को मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था. इस आदेश ने मीडिया को ऐप का उपयोग करके बनाए गए वीडियो को प्रसारित करने से भी रोक लगा दी थी.

टिक टॉक एक ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को विशेष प्रभावों के साथ लघु वीडियो बनाने और साझा करने की अनुमति देता है. भारत में टिक टॉक के 54 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार चीनी वीडियो ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगी.

शीर्ष अदालत चीनी कंपनी बाइटडांस द्वारा हाई कोर्ट के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी. कंपनी ने कहा कि उसके ऐप के लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं. यह एप कई बार डाउनलोड हो भी हो चुके हैं. यह जानने के बाद भी मद्रास उच्च न्यायालय ने एकतरफा फैसला लिया है.

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बता दें कि 3 अप्रैल के अपने आदेश में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने केंद्र को मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था. इस आदेश ने मीडिया को ऐप का उपयोग करके बनाए गए वीडियो को प्रसारित करने से भी रोक लगा दी थी.

टिक टॉक एक ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को विशेष प्रभावों के साथ लघु वीडियो बनाने और साझा करने की अनुमति देता है. भारत में टिक टॉक के 54 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं.

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टिक टॉक ऐप पर मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार चीनी वीडियो ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली  सुनवाई करेगी.

शीर्ष अदालत चीनी कंपनी बाइटडांस द्वारा हाई कोर्ट के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी. कंपनी ने कहा कि उसके ऐप के लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं. यह एप कई बार डाउनलोड हो भी हो चुके हैं. यह जानने के बाद भी मद्रास उच्च न्यायालय ने एकतरफा फैसला लिया है. 

बता दें कि 3 अप्रैल के अपने आदेश में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने केंद्र को मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था. इस आदेश ने मीडिया को ऐप का उपयोग करके बनाए गए वीडियो को प्रसारित करने से भी रोक लगा दी थी. 

टिक टॉक एक ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को विशेष प्रभावों के साथ लघु वीडियो बनाने और साझा करने की अनुमति देता है. भारत में टिक टॉक के 54 मिलियन से अधिक मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं.


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Last Updated : Apr 15, 2019, 3:39 PM IST
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