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NCLAT ने की ZEE के खिलाफ IDBI Bank की याचिका मंजूर, आज होगी सुनवाई

एनसीएलएटी में आज यानी बुधवार को एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ सुनवाई होगी (NCLAT Approves IDBI Bank Plea). क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर..

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Published : Aug 2, 2023, 10:04 AM IST

नई दिल्ली : आईडीबीआई बैंक ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से गुहार लगाई है. एनसीएलएटी इस याचिका पर बुधवार यानी आज सुनवाई करेगा. अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य वरुण मित्रा की पीठ इसकी सुनवाई करेगी.

आईडीबीआई बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मांगी गई थी.

NCLT की मुंबई पीठ ने 19 मई, 2023 को बैंक की याचिका खारिज कर दी थी. पीठ का कहना था कि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 10ए के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित है.

सेक्शन 10A में कहा गया है कि कर्ज लेने वाली किसी कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूएशन प्रोसेस शुरू करने के लिए अप्लिकेशन फाइल नहीं किया जा सकता है. 25 मार्च या उसके बाद एक साल के दौरान डिफॉल्ट करने पर किसी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरफ से ऐसा एप्लिकेशन फाइल करने की इजाजत नहीं है.

इससे पहले Zee Entertainment ने शेयर बाजार को सूचित किया कि आईडीबीआई बैंक की ओर से 19 मई के एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका एनसीएलएटी की दिल्ली पीठ में दाखिल की गई है.

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नई दिल्ली : आईडीबीआई बैंक ने जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से गुहार लगाई है. एनसीएलएटी इस याचिका पर बुधवार यानी आज सुनवाई करेगा. अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य वरुण मित्रा की पीठ इसकी सुनवाई करेगी.

आईडीबीआई बैंक ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी मांगी गई थी.

NCLT की मुंबई पीठ ने 19 मई, 2023 को बैंक की याचिका खारिज कर दी थी. पीठ का कहना था कि दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (IBC) की धारा 10ए के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित है.

सेक्शन 10A में कहा गया है कि कर्ज लेने वाली किसी कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूएशन प्रोसेस शुरू करने के लिए अप्लिकेशन फाइल नहीं किया जा सकता है. 25 मार्च या उसके बाद एक साल के दौरान डिफॉल्ट करने पर किसी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरफ से ऐसा एप्लिकेशन फाइल करने की इजाजत नहीं है.

इससे पहले Zee Entertainment ने शेयर बाजार को सूचित किया कि आईडीबीआई बैंक की ओर से 19 मई के एनसीएलटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका एनसीएलएटी की दिल्ली पीठ में दाखिल की गई है.

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