नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) अनुरोध के जवाब में कहा है कि समय सीमा तक आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण 11.5 करोड़ पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिए गए है. इस साल की शुरुआत में 30 जून में पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख डेट थी. जिन लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई, 2017 के बाद मिला है. उनका कार्ड आधार से खुद से लिंक हो गया है.
लेकिन फिर भी, आयकर अधिनियम की धारा 139एए की उप-धारा (2) के तहत, जिन व्यक्तियों को उस तिथि से पहले पैन कार्ड प्राप्त हुए थे, उन्हें इसे मैन्युअल रूप से लिंक करना आवश्यक है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई में कहा गया है कि भारत में 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 57.25 करोड़ ने अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ा है. 12 करोड़ से अधिक पैन कार्ड है जिनमें से 11.5 करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ने के वजह से इनएक्टिव हो चुके है. अब फिर से पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
जानिए पैन कार्ड आधार से लिंकिंग के स्थिति को कैसे चेक करें,
- सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
- पेज के बाईं ओर 'त्वरित लिंक' पर क्लिक करें, लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें
- इसके बाद अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें
- इसके बाद फिर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें
- अगर आपका आधार नंबर पहले ही लिंक हो चुका है तो उसे दिख जाएगा.
अगर आपका आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं हुआ होगा, तो आपको दोनों को लिंक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी होगी.