नई दिल्ली : फाइनेंस की दृष्टि से अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस महीने से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है. इस महीने में सरकार द्वारा बजट के समय जो भी घोषणाएं की जाती है, वो लागू होने लगती है. गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बाकी है. इस तरह 1 अप्रैल से बहुत कुछ बदल जाएगा. मसलन पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, कई कंपनियों के कारें महंगी हो जाएंगी आदि. इन्हीं बदलावों में से एक है एक्स-रे आयात पर लगने वाला सीमा शुल्क. जिसका सीधा सरोकार आपसे होगा.
एक्स-रे मशीन के आयात पर सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरी
एक्स-रे मशीन के आयात पर सीमा शुल्क में बढ़ोत्तरीसरकार ने एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. यह बढ़ोतरी एक अप्रैल यानी नए वित्त वर्ष 2023-24 से लागू होगी. गौरतलब है कि मौजूदा समय में एक्स-रे मशीन और नॉन-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर और सामान पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगता है. आयात शुल्क में बढ़ोतरी का ये फैसला यानी सीमा शुल्क की दरों में बदलाव गत शुक्रवार को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक, 2023 में संशोधनों के तहत है. ये संशोधन 1 April 2023 से लागू होंगे.
AMRG & Associates के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने बताया कि सीमा शुल्क बढ़ाने का मकसद देश में विनिर्माण की अड़चनों को दूर करना है. इसके अवाला सरकार के इस कदम से ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन मिलेगा और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा.’
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