नई दिल्ली: आयकर विभाग ने कुछ टैक्सपेयर्स को एडवाइजरी के तौर पर एक सूचना भेजी है. यह एडवाइजरी जिनके लिए लिए जारी की गई है, उनमें बैंक, वित्तीय संस्थान, शेयर बाजार में निवेश करने वाले, म्यूचुअल फंड और संपत्ति रजिस्ट्रार सहित कई एजेंसियां शामिल हैं. यह एडवाइजरी उन्हें भेजी गई है जिनके आयकर रिटर्न यानी आईटीआर में दिए गए डिटेल और रिपोर्टिंग यूनिट से मिली सूचना के बीच तालमेल नहीं दिख रहा है. यदि आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त कोई गलती की हो या कोई बात छिपाई हो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है.
बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा है कि इस तरह की सूचना का मकसद टैक्सपेयर्स को सुविधा देन और उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेमेंट के बारे में रिपोर्टिंग यूनिट्स से मिली जानकारियों से रूबरू कराना है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आगे कहा कि यह सभी करदाताओं को भेजा गया नोटिस नहीं है, बल्कि केवल उन मामलों में भेजी गई एक सलाह है, जहां आईटीआर में खुलासे और रिपोर्टिंग इकाई से प्राप्त जानकारी के बीच स्पष्ट बेमेल है.
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Some references have come to the notice of the Income Tax Department regarding recent communication sent to taxpayers pertaining to transaction(s) made by them.
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Taxpayers may pl note that such communication is to facilitate the taxpayers & make them aware of the information…
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोस्ट में लिखा करदाताओं को उनके द्वारा किए गए लेनदेन से संबंधित हाल ही में भेजे गए संचार के संबंध में आयकर विभाग के संज्ञान में कुछ संदर्भ आए हैं. करदाता कृपया ध्यान दें कि इस तरह का संचार करदाताओं को सुविधा प्रदान करने और उन्हें वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए लेनदेन के संबंध में आईटीडी के पास उपलब्ध जानकारी से अवगत कराने के लिए है. यह सभी करदाताओं को भेजा गया नोटिस नहीं है, बल्कि केवल उन मामलों में भेजी गई एक सलाह है जहां आईटीआर में खुलासे और रिपोर्टिंग इकाई से प्राप्त जानकारी के बीच स्पष्ट बेमेल है'.
संचार का उद्देश्य करदाताओं को एक अवसर प्रदान करना है और उन्हें आईटीडी के अनुपालन पोर्टल पर अपनी प्रतिक्रिया ऑनलाइन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना है और यदि आवश्यक हो, तो पहले से ही दाखिल किए गए अपने रिटर्न को संशोधित करना या यदि अब तक दाखिल नहीं किया गया है तो रिटर्न दाखिल करना है. निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए विलंबित रिटर्न को संशोधित करने या दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 है. करदाताओं से अनुरोध है कि वे प्राथमिकता के आधार पर संचार का जवाब दें'.
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