हैदराबाद: घर के किराए के माध्यम से अर्जित आपकी आय कर योग्य है. इस राशि को वार्षिक कर रिटर्न में दिखाया जाना है. कानून कुछ अपवादों के साथ आप पर कर बोझ को कम करने की अनुमति देता है. लंबे समय में किराये के माध्यम से अर्जित आय में व्यक्तिगत आयकर स्लैब को भी बदलने की संभावना है. इस संदर्भ में कुछ चीजें हैं जिन्हें एक संपत्ति के मालिक को पता होना चाहिए. किसी भी अचल संपत्ति के किराए या पट्टे पर प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसे 'हाउस प्रॉपर्टी से आय' के तहत दिखाया जाना चाहिए.
व्यक्तियों को अपनी कुल आय में घर के किराए की आय को शामिल करना होगा और लागू स्लैब के अनुसार कर का भुगतान करना होगा. उदाहरण के लिए, बगैर किसी अन्य आय वाला कोई व्यक्ति, जिसे किराए के रूप में 2.5 लाख रुपये से कम है तब व्यक्ति को कोई कर का बोझ नहीं होगा. मान लीजिए कि अगले साल किराए में 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है. धारा 80 सी और अन्य छूट भी यहां दिखाई जा सकती हैं. इसलिए कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम होने पर कोई कर का बोझ नहीं है. इसी तरह के नियम किराये की आय पर लागू होते हैं. मानक कटौती मकान के मालिक उनके द्वारा प्राप्त किराये की आय से कुछ मानक कटौती का दावा कर सकते हैं.
यह कटौती सकल किराए से शेष राशि का 30 प्रतिशत तक है और संपत्ति कर का भुगतान किया जाता है. उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को 3,20,000 रुपये का किराया प्राप्त होता है. यदि 20,000 रुपये संपत्ति कर का भुगतान किया जाता है तो शेष आय 3 लाख रुपये है. इसका 30 प्रतिशत 90,000 रुपये से अधिक है. अब घर के किराए से शुद्ध आय 2,10,000 रुपये हैं. इस आय को कर गणना में ध्यान में रखा जाता है. यह मानक कटौती घर और अचल संपत्ति पर अर्जित ब्याज पर एनआरआई के लिए लागू है.
होम लोन ब्याज जब होम लोन के माध्यम से खरीदे गए घर को किराए पर दिया जाता है, तो ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज को काट दिया जा सकता है. धारा 24 (बी) के अनुसार 2 लाख रुपये तक ब्याज पर छूट उपलब्ध है. जब संपत्ति संयुक्त रूप से खरीदी जाती है, तो सह-मालिकों को भी कर छूट मिलती है. यह खरीद दस्तावेज में बताए अनुसार स्वामित्व शेयर पर निर्भर करता है. शेयर अनुपात के आधार पर भुगतान किए गए ब्याज का दावा धारा 24 के तहत किया जा सकता है.