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बैंकों से ऐसे वापस पाएं अनक्लेमड या लावारिस जमा राशि, इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

देश के सबसे बड़े बैंक के ग्राहक एफडी, आरडी या बचत खाते में लावारिस धन के लिए या फिर अकाउंट फिर से चालू करने के लिए कैसे कर सकते हैं क्लेम. जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (unclaimed deposits, unclaimed money, How SBI customers can claim unclaimed money, How SBI customers can claim unclaimed money in FD)

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 14, 2023, 1:06 PM IST

हैदराबाद: सेविंग अकाउंट और एक्टिव अकाउंट में जमा पैसा जो 10 सालों से ऑपरेट नहीं किया गया है, या परिपक्वता की डेट से 10 सालों के भीतर दावा नहीं की गई फिक्स्ड डिपॉजिट को 'लावारिस जमा' के रूप में कैटेगराइज किया गया है. कई लोग ऐसे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पर क्लेम कर फिर से अकाउंट शुरू करने या उसमें जमा पैसा कैसे वापस पाए इसको बारे में काफी कम जानते है. तो चलिए जानते है कि लावारिस जमा पर क्लेम कैसे करें?

लावारिस जमा पर दावा कैसे करें?
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, हर बैंक को अपनी वेबसाइट पर दावा ना किए गए अकाउंट का डिटेल दिखाना आवश्यक है. वेबसाइट पर डिटेल की जांच करने के बाद, ग्राहक बकाया भरे हुए दावा फॉर्म और जमा की रसीदों के साथ बैंक शाखा में जा सकते हैं, और पैसे का दावा करने के लिए अपने ग्राहक के (केवाईसी) डॉक्यूमेंट को जान सकते है.

एसबीआई ग्राहक क्लेम ना की गई जमा राशि का क्लेम कैसे कर सकते हैं?
ग्राहक सभी आवश्यक केवाईसी डाक्यूमेंट्स के साथ एसबीआई की शाखा में जा सकते हैं. यदि ग्राहक खाते को एक्टिव करना और खाता चालू रखना चाहते है, तो बैंक शाखा ग्राहक के इस अनुरोध स्वीकार करेगी और उचित केवाईसी प्राप्त करके खाते को फिर से एक्टिव करेगी.फाइनल क्लेम और अकाउंट बंद होने की स्थिति में, शाखा ग्राहक द्वारा की गई अनुरोध स्वीकार करेगी और उकाउंट फिर से एक्टिव करेगी.

एसबीआई ग्राहकों के लिए क्लेम करने की प्रक्रिया

ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत दावा : ग्राहक रिक्वेस्ट लेटर (दिए गए प्रारूप में) के साथ एसबीआई शाखा में जा सकते हैं और पहचान पत्र, पते और नए फोटो का वैलिड प्रमाण जमा कर सकते हैं. इसके सत्यापन पर, शाखा अकाउंट को चालू कर देगी और खाते में लेनदेन की अनुमति देगी.

कानूनी उत्तराधिकारी और नामांकित व्यक्ति द्वारा क्लेम : कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनेट व्यक्ति एसबीआई शाखा में जा सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं. वहीं, ग्राहकों को बैंक की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक होगा.

गैर-व्यक्ति द्वारा दावा: ग्राहक अपनी वैलिड पहचान और पते के प्रमाण के साथ कंपनी, फर्म या संस्था के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं (authorized signatories) के द्वारा साइन क्लेम प्रपत्र जमा कर सकता है. ग्राहक को बैंक की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं.

क्लेम ना की गई जमाराशियों के लिए UDGAM पोर्टल
बता दें, 17 अगस्त 2023 को, RBI ने जनता के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल 'UDGAM' लॉन्च किया था. जिससे उन्हें एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि की खोज करना आसान हो सके. लोगों को लावारिस जमाओं का दावा करने और खोजने में सक्षम बनाने के लिए यूडीजीएएम पोर्टल पर 30 से अधिक बैंकों को शामिल किया गया है.

उन 30 बैंकों में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता और सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी जैसे विदेशी बैंक शामिल हैं. निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं की सूची में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं.

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लावारिस जमा पर दावा कैसे करें?
आरबीआई के नियमों के मुताबिक, हर बैंक को अपनी वेबसाइट पर दावा ना किए गए अकाउंट का डिटेल दिखाना आवश्यक है. वेबसाइट पर डिटेल की जांच करने के बाद, ग्राहक बकाया भरे हुए दावा फॉर्म और जमा की रसीदों के साथ बैंक शाखा में जा सकते हैं, और पैसे का दावा करने के लिए अपने ग्राहक के (केवाईसी) डॉक्यूमेंट को जान सकते है.

एसबीआई ग्राहक क्लेम ना की गई जमा राशि का क्लेम कैसे कर सकते हैं?
ग्राहक सभी आवश्यक केवाईसी डाक्यूमेंट्स के साथ एसबीआई की शाखा में जा सकते हैं. यदि ग्राहक खाते को एक्टिव करना और खाता चालू रखना चाहते है, तो बैंक शाखा ग्राहक के इस अनुरोध स्वीकार करेगी और उचित केवाईसी प्राप्त करके खाते को फिर से एक्टिव करेगी.फाइनल क्लेम और अकाउंट बंद होने की स्थिति में, शाखा ग्राहक द्वारा की गई अनुरोध स्वीकार करेगी और उकाउंट फिर से एक्टिव करेगी.

एसबीआई ग्राहकों के लिए क्लेम करने की प्रक्रिया

ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत दावा : ग्राहक रिक्वेस्ट लेटर (दिए गए प्रारूप में) के साथ एसबीआई शाखा में जा सकते हैं और पहचान पत्र, पते और नए फोटो का वैलिड प्रमाण जमा कर सकते हैं. इसके सत्यापन पर, शाखा अकाउंट को चालू कर देगी और खाते में लेनदेन की अनुमति देगी.

कानूनी उत्तराधिकारी और नामांकित व्यक्ति द्वारा क्लेम : कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनेट व्यक्ति एसबीआई शाखा में जा सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं. वहीं, ग्राहकों को बैंक की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक होगा.

गैर-व्यक्ति द्वारा दावा: ग्राहक अपनी वैलिड पहचान और पते के प्रमाण के साथ कंपनी, फर्म या संस्था के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं (authorized signatories) के द्वारा साइन क्लेम प्रपत्र जमा कर सकता है. ग्राहक को बैंक की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं.

क्लेम ना की गई जमाराशियों के लिए UDGAM पोर्टल
बता दें, 17 अगस्त 2023 को, RBI ने जनता के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल 'UDGAM' लॉन्च किया था. जिससे उन्हें एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी लावारिस जमा राशि की खोज करना आसान हो सके. लोगों को लावारिस जमाओं का दावा करने और खोजने में सक्षम बनाने के लिए यूडीजीएएम पोर्टल पर 30 से अधिक बैंकों को शामिल किया गया है.

उन 30 बैंकों में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता और सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी जैसे विदेशी बैंक शामिल हैं. निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं की सूची में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं.

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